इस्लामाबाद : पाकिस्तान ने कहा है कि मुंबई आतंकवादी हमले के मुख्य साजिशकर्ता हाफिज सईद द्वारा संचालित तथाकथित चैरिटी सहित प्रतिबंधित संगठनों को धन मुहैया कराने वालों को भारी जुर्माने के साथ दस साल तक की जेल की सजा होगी। यह चेतावनी उर्दू में देशभर में विज्ञापन के तहत दी गई है। यह विज्ञापन देश के सभी प्रमुख स्थानीय अखबारों में छपे हैं। विज्ञापन में सईद के जमात उद दावा, फलाह ए इंसानियत फाउंडेशन और मसूद अजहर के जैश ए मोहम्मद सहित 72 संगठनों के नाम बताए गए हैं।
इस विज्ञापन में कहा गया है कि 1997 के पाकिस्तान के ऐंटी-टेररिज्म ऐक्ट और 1948 के संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के ऐक्ट के मुताबिक वॉचलिस्ट में शामिल किसी भी संगठन को फंडिंग देना अपराध है। विज्ञापन में कहा गया है कि ऐसे लोगों और संगठनों को फंड देने वाले लोगों को 5 से 10 साल की कैद या 1 करोड़ रुपये का जुर्माना या फिर दोनों की सजा हो सकती है। इसके अलावा ऐसे लोगों की चल और अचल संपत्ति भी सरकार की ओर से जब्त की जा सकती है। बीते सोमवार को पाकिस्तान ने सईद के नेतृत्व वाले जमात-उद-दावा और फलाह-ए-इंसानियत के डोनेशन जुटाने पर प्रतिबंध लगा दिया था। अमेरिकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप की ओर से पाकिस्तान पर छल और धोखे का आरोप लगाए जाने के बाद यह कार्रवाई की गई थी।
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