SIM Card Rule : आज यानी 1 जुलाई से सिम स्वैप को लेकर नए नियम लागू हो जाएंगे। नए नियमों के मुताबिक सिम स्वैप के बाद अब 7 दिन का वेटिंग पीरियड रहेगा। बता दें कि भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण ने मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी (नौवां संशोधन) विनियम 2024 इस साल 14 मार्च को जारी कर दिया था। जो कि आज से लागू हो जायेगा। अब ग्राहक मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी नियमों के साथ एक सर्विस प्रोवाइडर से दूसरे में बिना नंबर बदले स्विच कर सकते हैं।
Highlight :
- सिम स्वैप को लेकर आज से नए नियम लागू
- अब सिम स्वैप के बाद 7 दिन का वेटिंग पीरियड रहेगा
- एक सर्विस प्रोवाइडर से दूसरे में बिना नंबर बदले स्विच कर सकते हैं
नंबर पोर्टेबिलिटी नियमों में नए बदलाव लागू
देश में मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी नियमों (SIM Card Rule) में किए गए नए बदलाव लागू हो रहे हैं। आज से सिम स्वैप को लेकर नए नियम लागू हो जाएंगे। नए नियमों के मुताबिक सिम स्वैप के बाद अब 7 दिन का वेटिंग पीरियड रहेगा। भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण के मुताबिक, मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी नियमों में किए गए नए बदलाव आज यानी 1 जुलाई से लागू होंगे।
स्वैप और रिप्लेसमेंट से जुड़ी धोखाधड़ियों को होगा कम
ट्राई के अनुसार, सिम स्वैप या रिप्लेसमेंट का मतलब ऐसी प्रक्रिया से है, जिसमें एक नई सिम को पुराने सिम खोने या काम न करने की वजह से खरीदा जाता है। यह सिम पुराने सिम वाले नंबर पर ही पुराने ग्राहक को दिया जाता है। बता दें कि, मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी नियमों में बदलाव स्वैप और रिप्लेसमेंट से जुड़ी धोखाधड़ियों को खत्म करने के लिए हुआ है।
अब यह नौंवा संशोधन है
बता दें, ग्राहक मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी नियमों (SIM Card Rule) के साथ एक सर्विस प्रोवाइडर से दूसरे में बिना नंबर बदले स्विच कर सकते हैं। मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी प्रक्रिया को लेकर दूरसंचार मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी विनियम, 2009 में समय-समय पर बदलाव होते रहे हैं। दूरसंचार मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी विनियम, 2009 में अब तक 8 बार संशोधन किया जा चुका है। अब यह नौंवा संशोधन है।
अब सिम स्वैप के बाद 7 दिन का वेटिंग पीरियड
नियम के मुताबिक, अगर कोई यूजर सिम स्वैप या मोबाइल नंबर रिप्लेस की डेट से 7 दिनों के भीतर यूनिक पोर्टिंग कोड के लिए रिक्वेस्ट करता है तो यह रिक्वेस्ट रिजेक्ट हो जाएगी। बता दें, यूनिक पोर्टिंग कोड के लिए पहले यह नियम 10 दिन के टाइम पीरियड से जुड़ा था।
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