राष्ट्रीय महिला आयोग ने ‘अभद्र’ टिप्पणी के लिए TMC सांसद Mahua Moitra के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू की

राष्ट्रीय महिला आयोग ने ‘अभद्र’ टिप्पणी के लिए TMC सांसद Mahua Moitra के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू की

Mahua Moitra

Mahua Moitra: राष्ट्रीय महिला आयोग (एनसीडब्ल्यू) ने शुक्रवार को कहा कि उसने आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा के विरुद्ध टिप्पणी करने के लिए तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) की लोकसभा सदस्य महुआ मोइत्रा के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू की है।
Parliamentary committees to be supported by high quality research: Lok  Sabha Speaker Om Birla, ET Government

Mahua Moitra के टिप्पणी करने के एक दिन बाद आयोग ने अपनाया यह रुख

दरअसल उन्होंने ‘एक्स’ पर पोस्ट किये गये एक वीडियो पर टीएमसी सांसद के टिप्पणी करने के एक दिन बाद आयोग ने यह रुख अपनाया है। इस वीडियो में उत्तर प्रदेश के हाथरस में हुई भगदड़ के स्थल पर एनसीडब्ल्यू अध्यक्ष के पहुंचने को दिखाया गया था जिस पर टिप्पणी करते हुए महुआ मोइत्रा ने लिखा, ‘‘वह (रेखा शर्मा) अपने बॉस का पजामा संभालने में बहुत व्यस्त हैं।’’

दिल्ली पुलिस द्वारा दर्ज किया गया एक औपचारिक शिकायत

एनसीडब्ल्यू ने एक बयान में कहा कि दिल्ली पुलिस में एक औपचारिक शिकायत दर्ज की गई है और संसद में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को एक पत्र भेजा गया है जिसमें कहा गया है कि मोइत्रा ( Mahua Moitra ) की टिप्पणी निंदनीय है और एक सांसद होने के नाते यह उनके पद की गरिमा के अनुरूप नहीं है।
इस पर प्रतिक्रिया देते हुए मोइत्रा ने एनसीडब्ल्यू पर कटाक्ष किया और ‘एक्स’ पर पोस्ट किया, ‘‘दिल्ली पुलिस आए, कृपया इन स्वत: संज्ञान आदेशों पर तुरंत कार्रवाई करें। अगर आपको अगले तीन दिनों में त्वरित गिरफ्तारी करने के लिए मेरी आवश्यकता हो तो मैं नदिया में हूं।’’

NCW ने लोकसभा अध्यक्ष को पत्र लिख कर कार्यवाई की अपील की

एनसीडब्ल्यू ने ओम बिरला को लिखे पत्र में अनुरोध किया कि लोकसभा अध्यक्ष इस मामले की जांच कराकर मोइत्रा ( Mahua Moitra ) के खिलाफ उचित कार्रवाई करें। एनसीडब्ल्यू ने कहा कि यह ‘अभद्र’ टिप्पणी न केवल अपमानजनक है, बल्कि यह गरिमा के साथ रहने के एक महिला के अधिकार का उल्लंघन है। दिल्ली पुलिस को दिये गये आदेश में एनसीडब्ल्यू ने कहा कि गहन विचार-विमर्श के बाद पाया गया कि यह टिप्पणी भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 79 के अंतर्गत आती है।’’ एनसीडब्ल्यू ने कहा कि वह अपमानजनक टिप्पणियों की कड़ी निंदा करता है और मोइत्रा के खिलाफ सख्त कार्रवाई चाहता है।
एनसीडब्ल्यू ने लिखा, ‘‘मोइत्रा के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की जानी चाहिए और तीन दिन के भीतर आयोग को एक विस्तृत कार्रवाई रिपोर्ट से अवगत कराया जाना चाहिए।

देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारा YouTube Channel ‘PUNJAB KESARI’ को अभी subscribe करें। आप हमें FACEBOOK, INSTAGRAM और TWITTER पर भी फॉलो कर सकते हैं।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

9 + 14 =

पंजाब केसरी एक हिंदी भाषा का समाचार पत्र है जो भारत में पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश और दिल्ली के कई केंद्रों से प्रकाशित होता है।