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Supreme Court On Kejriwal Bail: दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की याचिका को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई किया। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने ईडी से कहा कि लोकसभा चुनाव के कारण अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत पर विचार कर सकते हैं।
Highlights:
बता दें कि 30 अप्रैल को सीएम अरविंद केजरीवाल की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुआ। इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने ईडी से गिरफ्तारी को लेकर सवालों का जवाब मांगा। इस केस की अगली सुनवाई 7 मई को होगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हमें इस मामले पर सुनवाई पूरी करनी है, इसमें समय लग सकता है। यदि केस की सुनवाई में समय लगता है, तो चुनाव के कारण अंतरिम जमानत पर विचार कर सकते हैं।
दरअसल, 30 अप्रैल को जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की पीठ ने ईडी की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू से सवालों के जवाब मांगे हैं। उसके बाद एसवी राजू से कहा की ''जीवन और स्वतंत्रता बेहद अहम हैं,आप इससे इनकार नहीं कर सकते।" जिसको लेकर एसवी राजू ने कहा की हम अंतरिम जमानत का विरोध करेंगे।
इस मामले पर उच्च न्यायालय ने कहा की हमने जमानत पर सुनवाई करने की बात कही है न की जमानत देने की। सुनवाई के बाद जमानत हो भी सकता है या नहीं भी। जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की पीठ ने एसवी राजू से कहा कि वह 7 मई को अंतरिम जमानत याचिका पर दलीलों के लिए तैयार होकर आएं। बेंच केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई कर रही है, जिसमें केजरीवाल के तरफ से उनकी गिरफ्तारी को चुनौती दी गई है।
बात दें कि सीएम अरविंद केजरीवाल को 21 मार्च को गिरफ्तारी किया गया था। जिसके बाद से न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल में बंद हैं। 15 अप्रैल को उच्च न्यायालय ने ईडी को नोटिस भेजकर सीएम केजरीवाल के याचिका पर जवाब मांगा था। इससे पहले 9 अप्रैल को दिल्ली हाईकोर्ट ने गिरफ्तारी को सही ठहराते हुए कहा कि ईडी के पास बहुत कम विकल्प थे। क्योकि ईडी द्वारा बार-बार समन भेजने पर भी केजरीवाल ने जांच में मदद करने से मना कर दिया था।