दिल्ली

UPSC अभ्यर्थी डूबने का मामला: CEO समेत पांच अन्य के खिलाफ दायर आरोपपत्र पर विचार करेगी दिल्ली अदालत

Aastha Paswan

UPSC: दिल्ली की राउज एवेन्यू अदालत राजिंदर नगर कोचिंग सेंटर की मौत के मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा दायर आरोपपत्र पर विचार करने जा रही है।

UPSC अभ्यर्थी डूबने का मामला पर दिल्ली कोर्ट

यह मामला इस साल 27 जुलाई को दिल्ली के ओल्ड राजिंदर नगर में राउ के आईएएस स्टडी सर्किल के बेसमेंट में बाढ़ आने से यूपीएससी के तीन अभ्यर्थियों की मौत से जुड़ा है।

आरोपियों के खिलाफ दायर आरोपपत्र पर विचार

CBI ने CEO अभिषेक गुप्ता, देशपाल सिंह, बिल्डिंग मालिक परविंदर सिंह, तेजिंदर सिंह, हरविंदर, सरबजीत सिंह समेत छह आरोपियों के खिलाफ पहले ही आरोपपत्र दाखिल कर दिया है। एसयूवी के ड्राइवर मनुज कथूरिया का नाम आरोपपत्र में नहीं है। आरोपियों पर बीएनएस के तहत आपराधिक साजिश और गैर इरादतन हत्या से संबंधित धाराओं के तहत आरोपपत्र दाखिल किया गया है। अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (एसीजेएम) को छह आरोपियों के खिलाफ दायर आरोपपत्र पर विचार करना है।

केंद्रीय जांच ब्यूरो को सौंपा मामला

23 सितंबर को राउज एवेन्यू कोर्ट ने सीईओ अभिषेक गुप्ता और कोऑर्डिनेटर देशपाल सिंह को अंतरिम जमानत दे दी थी। इससे पहले दिल्ली हाई कोर्ट ने 4 सह-मालिकों सरबजीत सिंह, तेजिंदर सिंह, हरविंदर सिंह और परविंदर सिंह को अंतरिम जमानत दे दी थी। 2 अगस्त को दिल्ली हाई कोर्ट ने मामले की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो को सौंप दी थी। इससे पहले दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट ने 1 अगस्त को एसयूवी के ड्राइवर मनुज कथूरिया को जमानत दे दी थी। कोर्ट के 4 सितंबर के आदेश के बाद वाहन भी मनुज कथूरिया को सौंप दिया गया है।