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दरअसल, थरूर के खिलाफ मामला भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेता जे. आर पद्मकुमार की शिकायत के आधार पर दर्ज किया गया था। जिन्होंने कांग्रेस नेता पर एक टेलीविजन कार्यक्रम के दौरान चंद्रशेखर के खिलाफ दुष्प्रचार का आरोप लगाया था।
शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि कार्यक्रम के दौरान थरूर ने आगामी लोकसभा चुनाव में तटीय क्षेत्रों के मतदाताओं को प्रभावित करने के संबंध में चंद्रशेखर के खिलाफ अपमानजनक बयान दिया था। गौरतलब हो कि चुनाव आयोग ने कुछ दिनों पहले ही शशि थरूर को इस मामले पर अपनी स्थिति स्पष्ट करने के लिए नोटिस जारी किया था।
एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि मामला भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 171-जी और 500 तथा सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) अधिनियम की धारा 65 के तहत दर्ज किया गया। उन्होंने कहा कि मामले में जांच चल रही है। आईपीसी की धारा 177जी चुनाव के संबंध में गलतबयानी से जुड़ी है, जबकि धारा 500 मानहानि से संबंधित है। हालाँकि, इस केस पर अब तक शशि थरूर की ओर से कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है।
पुलिस अधिकारियों ने रविवार को यह जानकारी दी। यह मामला यहां साइबर पुलिस ने 15 अप्रैल को दर्ज किया था।