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कल्लकुरिची अवैध शराब त्रासदी: मद्रास उच्च न्यायालय ने सीबीआई को सौंपी जांच

कल्लकुरिची अवैध शराब त्रासदी: मद्रास उच्च न्यायालय ने सीबीआई को सौंपी जांच, 67 की मौत, 150 से अधिक अस्पताल में भर्ती

Rahul Kumar

मद्रास उच्च न्यायालय ने बुधवार को कल्लकुरिची अवैध शराब त्रासदी मामले को केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को सौंपने का आदेश दिया।

जून में, तमिलनाडु के कल्लकुरिची में कथित तौर पर नकली शराब पीने से 67 लोगों की मौत हो गई थी और 150 से अधिक लोग अस्पताल में भर्ती थे। इस मामले की जांच पहले आपराधिक जांच विभाग (सीबी-सीआईडी) की अपराध शाखा द्वारा की जा रही थी। रिपोर्ट के अनुसार, मौत का कारण शराब में इथेनॉल मिला होना था।

अदालत में मामला दायर करने वाले अधिवक्ता बाला ने कहा, आज मद्रास उच्च न्यायालय ने निर्देश दिया है कि आगे की जांच सीबीआई द्वारा की जाए। हमने मामला इसलिए दायर किया क्योंकि अवैध शराब पीने से 67 लोगों की मौत हो गई। यह तमिलनाडु के लिए बहुत चौंकाने वाला है और पूरी जनता बहुत परेशान है। इसलिए, एक विस्तृत जांच की गई और आज, अदालत ने राज्य सरकार की सीबी-सीआईडी ​​को मामले को सीबीआई को सौंपने का निर्देश दिया है। हमें लगता है कि यह निर्णय सुनिश्चित करेगा कि असली दोषियों को न्याय के कटघरे में लाया जाए। अधिवक्ता ने आगे आरोप लगाया कि नकली शराब के आपूर्तिकर्ता कन्नकुट्टी को सत्तारूढ़ डीएमके पार्टी द्वारा संरक्षण दिया गया था।

अधिवक्ता ने दावा किया, कन्नकुट्टी (उर्फ गोविंदराज) नामक व्यक्ति, जिसके खिलाफ अड़सठ मामले हैं, को सत्तारूढ़ पार्टी द्वारा संरक्षण दिया गया था। यह आरोप सार्वजनिक मंच पर लगाया गया था और हमने बहस के दौरान भी इस पर अपना पक्ष रखा।" कन्नकुट्टी और छह अन्य को पुलिस ने मामले के सिलसिले में गिरफ्तार किया था। एआईएडीएमके और अन्य दलों ने पहले मांग की थी कि मामले को सीबीआई को सौंप दिया जाए। राज्य विधानसभा में विपक्ष के नेता एडप्पादी पलानीस्वामी और अन्य नेताओं ने भूख हड़ताल की, पीड़ितों के लिए न्याय की मांग की और मामले की जांच सीबीआई को सौंपने की मांग की। मांगों पर प्रतिक्रिया देते हुए मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने मृतकों के परिवारों को 10 लाख रुपये की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की और पीड़ितों के बच्चों की शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता का आश्वासन दिया। पुलिस ने कल्लाकुरिची में कई छापे मारे, जिसमें 250 लीटर से अधिक अवैध शराब जब्त की गई और उसका निपटान किया गया।

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