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बिहार विधानसभा में आरक्षण संशोधन विधेयक सर्वसम्मति से पारित, अब 75% सीटें रहेंगी आरक्षित

Desk Team

बिहार विधानसभा में गुरुवार को 'आरक्षण संशोधन विधेयक 2023' सर्वसम्मति से पास हो गया। विधेयक दो दिन पहले ही मंत्रिमंडल की बैठक से पास हो चुका है।

दोपहर के बाद विधानसभा की कार्यवाही शुरू हुई तो सरकार ने विधानसभा में 'आरक्षण संशोधन विधेयक 2023' पेश किया, जिसका किसी पार्टी ने विरोध नहीं किया। इस विधेयक में 75% आरक्षण लागू होगा। इस आरक्षण संशोधन विधेयक को लेकर भाजपा की ओर से संशोधन प्रस्ताव दिया गया था, जिसके विषय में संसदीय कार्य मंत्री विजय कुमार चौधरी द्वारा सफाई दिए जाने के बाद भाजपा के संबंधित सदस्यों ने संशोधन के प्रस्ताव को वापस ले लिया। जिसके बाद विधेयक पास हो गया।

भाजपा के सदस्यों ने भी इसका समर्थन किया। इससे पहले जब विधानसभा में जातीय सर्वे रिपोर्ट पेश किया गया था, तभी मुख्यमंत्री ने आरक्षण का दायरा बढ़ाए जाने की बात कही थी। आरक्षण संशोधन विधेयक पर बोलते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि सभी पार्टियों की सहमति से फैसला लिया गया है। 50% पहले से आरक्षण था, फिर केंद्र ने 10% सामान्य वर्ग (आर्थिक रूप से पिछड़े) के लिए दिया। हम लोगों ने उसे भी लागू किया। अब 15% और बढ़ा दिया गया है, इसके बाद अब राज्य में 75% आरक्षण हो गया है।

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