Ritika Jangid
दिल्ली-एनसीआर की हवा जहरीली हो गई है। इन सभी के चलते दिल्ली में ग्रैप-4 लागू किया गया है
बता दें कि दिल्ली में हालात इतने खराब हो रहे है कि वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) 500 के करीब दर्ज किया गया
ऐसे में आइए जानते हैं कि प्रदूषण को नियंत्रण में करने के लिए सरकार द्वारा लागू ग्रैप-4 में क्या-क्या बैन होगा
ग्रैप-4 लागू होने के बाद राजधानी में ट्रक, लोडर सहित अन्य भारी वाहनों के दिल्ली में प्रवेश करने पर रोक है। लेकिन आवश्यक सामानों की आपूर्ति के लिए वाहनों को प्रवेश दिया जाता है
इसके अलावा राजधानी में हो रहे सभी तोड़फोड़ और निर्माण के कार्यों पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है
राज्य में10वीं और 12वीं क्लास को छोड़कर अन्य सभी स्कूल बंद रहेंगे। इसके अलावा इन बच्चों की ऑनलाइन क्लासेस और निजी कार्यालयों के लिए वर्क फ्रॉम होम भी कहा गया है
दिल्ली-एनसीआर में स्थित कार्यालयों को 50 प्रतिशत क्षमता के साथ काम करने की सलाह दी गई है, बाकी कर्मचारियों को घर से काम करना होगा यानी वर्क फ्रॉम होम
जीआरएपी स्टेज 4 के तहत दिल्ली में रजिस्टर्ड डीजल से चलने वाले मध्यम, भारी माल वाहनों (बीएस-IV या उससे कम) पर प्रतिबंध है, पर जरूरी सामान लाने-ले जाने वाले वाहनों को छूट होगी