जानें साल में कितनी बार बदल सकते हैं टैक्स रिजीम

Aastha Paswan

सरकार ने नया और पुराना दो टैक्स रिजीम बना दिया है.

नया टैक्स रिजीम अब बाई डिफॉल्ट बना दिया गया है.

सैलरी पाने वाले हर साल अपना टैक्स रिजीम बदल सकते हैं.

आप चाहें तो वित्तवर्ष की शुरुआत में ही रिजीम बदल लें

तब नहीं बदला तो आईटीआर भरते समय बदल सकते हैं

बिजनेस करने वालों को जीवन में एक बार ही मौका मिलेगा

पुराना टैक्स रिजीम अपनाने के लिए एक फॉर्म भरना पड़ेगा.

10IE फॉर्म भरकर आप पुराने रिजीम में स्विच कर सकते हैं.

यह फॉर्म भरने की लास्ट डेट भी आईटीआर के साथ होती है.