जानें सोना-चांदी पर कितना लगता है टैक्स?

Aastha Paswan

सोना और चांदी एक ही तरह के एसेट क्लास में आते हैं.

लिहाजा दोनों पर ही एक तरह का इनकम टैक्स लगता है.

सोने-चांदी बेचने पर हुए लाभ पर कैपिटल गेन टैक्स लगेगा.

बजट 2024 में चांदी पर लांग टर्म की अवधि 12 महीने घटा दी

पहले लांग टम 36 महीने बाद लगता था, अब 24 पर लगेगा

इसका मतलब है कि चांदी खरीदने के 24 महीने बाद बेचते हैं

इससे हुए मुनाफे पर आपको 12.5 फीसदी टैक्स देना होगा.

24 महीने से पहले चांदी बेची तो स्लैब के अनुसार टैक्स लगेगा.

यह टैक्स 5 फीसदी से लेकर 30 फीसदी तक हो सकता है.