बिहार में पत्रकार विकास रंजन हत्याकांड के मामले में 13 वर्षों बाद फैसला आया है। समस्तीपुर जिले की एक अदालत ने बुधवार को लोकजनशक्ति पार्टी (एलजेपी) नेता समेत 14 दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई। साल 2008 में पत्रकार विकास रंजन की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी।
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (प्रथम) राजीव रंजन सहाय ने समस्तीपुर जिले के रोसड़ में पत्रकार विकास रंजन की 25 नवम्बर 2008 को हुई हत्या के मामले में सुनवाई करते हुए सभी आरोपी को भारतीय दंड विधान की धारा 302/34 एवं 27 आर्म्स एक्ट में दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा दी।
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सजायाफ्ता अभियुक्तो में एलजेपी के रोसड़ प्रखंड अध्यक्ष स्वयंवर यादव के अलावे बबलू सिंह, कृष्ण यादव उर्फ बड़कू, उमाकांत चौधरी, विधान चंद्र राय, राजीव रंजन गुड्डू, प्रियरंजन टिन्नू, मनोज चौधरी, महेंद्र चौधरी, राम उदय राय, राजीव राय, संजीव राय, मोहन यादव और संतोष आनन्द सिंह शामिल है।
गौरतलब है कि वर्ष 2008 में समस्तीपुर जिले के रोसड़ में पत्रकार विकास रंजन की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस मामले मे मृत पत्रकार के पिता फूल कांत चौधरी द्वारा अभियुक्तों के विरुद्ध जिले के रोसड़ थाना मे कांड संख्या-173/08 दर्ज कराई गई थी।