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पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग 7 जिलो में छात्रावास का निर्माण करेंगा

मंत्रिपरिषद् की बैठक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई। जिसमें कुल 18 (अठारह) एजेंडों पर निर्णय लिए गए।

पटना , (संवाददाता) : मंत्रिपरिषद् की बैठक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई। जिसमें कुल 18 (अठारह) एजेंडों पर निर्णय लिए गए। इस सन्दर्भ में मंत्रिपरिषद् की बैठक के बाद मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉ. एस. सिद्धार्थ ने सूचना भवन के प्रथम तल स्थित सभा कक्ष में प्रेस को संबोधित करते हुए बताया कि शिक्षा विभाग के अन्तर्गत राज्य के माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयोें में छात्र/छात्राओं को कम्प्यूटर शिक्षा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से प्रति विद्यालय एक कम्प्यूटर शिक्षक की दर से कुल-7360 उच्च माध्यमिक कम्प्यूटर शिक्षक के पदों के सृजन करने की स्वीकृति दी गई। पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2022-23 में पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग की छात्र/छात्राओं के लिए 7 जिलों (शिवहर, मधुबनी, वैशाली, सीतामढ़ी, औरंगाबाद, गया एवं लखीसराय) में एक-एक 100 आसनवाले अन्य पिछड़ा वर्ग छात्रावास का निर्माण कार्य भवन निर्माण विभाग द्वारा तकनीकी अनुमोदित स्थूल प्राक्कलन (डवकमस म्ेजपउंजम) के अनुसार प्रति छात्रावास रू० 4,98,83,000/-(रू० चार करोड़ अंठानवे लाख तिरासी हजार) मात्र की दर से कुल रू० 34,91,81,000/-(चौंतीस करोड़ इक्यानवे लाख इक्यासी हजार) मात्र पर राज्य स्कीम से व्यय किये जाने की प्रशासनिक स्वीकृति एवं छात्रावास भवन निर्माण कार्य भवन निर्माण विभाग के माध्यम से कराने की स्वीकृति दी गई। पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के ही तहत जननायक कर्पूरी ठाकुर छात्रावास योजनान्तर्गत खगड़िया जिला में जननायक कर्पूरी ठाकुर छात्रावास निर्माण हेतु बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड, पटना से प्राप्त पुनरीक्षित प्राक्कलन कुल रू. 6,71,72,000/-(रू० छः करोड़ ईकहत्तर लाख बहत्तर हजार) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई। ऊर्जा विभाग के अन्तर्गत बिहार स्टेट पावर ट्रान्समिशन कं० लि० के अन्तर्गत संचरण प्रणाली के सुदृढ़ीकरण हेतु भोरे (गोपालगंज) में एक नये 2ग50 एम०भी०ए० क्षमता वाली 132/33 के०भी० ग्रिड सब-स्टेशन, इससे संबंधित संचरण लाईन एवं हथुआ ग्रिड सब-स्टेशन में दो लाईन ‘बे’ के निर्माण हेतु 123.83 करोड़ (एक सौ तेईस करोड़ तिरासी लाख) रूपये की नयी योजना की स्वीकृति दी गई। ऊर्जा विभाग के ही अन्तर्गत भारतीय विद्युत अधिनियम, 2003 (36 व ि2003) की धारा 180 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (सुरक्षा और विद्युत आपूर्ति से संबंधित उपाय) विनियम, 2010 के अधीन विद्युत अधिष्ठापन, संयंत्रों/उपकरणों आदि के निरीक्षण, परीक्षण/जाँच व इसमें निहित अन्य कार्यों के लिए शुल्क के उद्ग्रहण हेतु ऊर्जा विभागीय पूर्व की अधिसूचनाओं को अवक्रमित कर पूर्व के शुल्क में 200 प्रतिशत की वृद्धि के प्रस्ताव की स्वीकृति दी गई। कला, संस्कृति एवं युवा विभाग के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2022-23 में छात्र एवं युवा कल्याण निदेशालय, बिहार, पटना के अधीन बिहार राज्य खेल प्राधिकरण द्वारा नेशनल इंटर डिस्ट्रिक्ट जूनियर एथलेटिक मीट (छप्क्श्र।डद्ध प्रतियोगिता के आयोजन हेतु बिहार आकस्मिकता निधि से 6,00,00,000/-(छः करोड़ रूपये) मात्र अग्रिम की स्वीकृति दी गई। नगर विकास एवं आवास विभाग के अन्तर्गत दरभंगा जलापूर्ति योजनान्तर्गत अवशेष 35 आंशिक रूप से आच्छादित वार्डों को पूर्ण आच्छादित करने हेतु कुल 1285500000.00/-(एक सौ अठाईस करोड़ पचपन लाख रू०) रूपये मात्र की योजना को राज्य योजना मद से स्वीकृति दी गई। नगर विकास एवं आवास विभाग के ही तहत छपरा नगर निगम मेें नमामि गंगे परियोजना के तहत प्दजमतबमचजपवद – क्पअमतेपवद ;प्-क्द्ध एवं ैज्च् के निर्माण हेतु स्वीकृत राशि 2,42,63,37,000/-रूपये (दो सौ बयालिस करोड़ तिरेसठ लाख सैंतीस हजार मात्र) (संेटेज सहित) के विरूद्ध अनुमानित लागत कुल 2,54,27,14,000/- रूपये (दो सौ चौवन करोड़ सताईस लाख चौदह हजार रूपये) मात्र पर पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति, जिसमें राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण (छंजपवदंस ळतममद ज्तपइनदंस .छळज्) के निर्धारित मापदंड के अनुसार कार्य कराने के फलस्वरूप 11,64,00,000/-रूपये (ग्यारह करोड़ चौसठ लाख रूपये) का व्यय राज्यांश से किये जाने की स्वीकृति दी गई। नगर विकास एवं आवास विभाग के ही तहत वित्तीय वर्ष 2022-23 में बिहार के नगर निकायों के लिए वाणिज्यकर विभाग द्वारा पेशाकर मद में पूर्व में की गई कटौती की संचित राशि 75,00,00,000.00 (पचहत्तर करोड़ रू०) मात्र को सहायक अनुदान के रूप में राज्य में कार्यरत नगर निकायों के बीच जनसंख्या के आधार पर व्यय करने की स्वीकृति दी गई। नगर विकास एवं आवास विभाग के ही तहत पटना मेट्रो रेल परियोजना के स्टेशन निर्माण एवं संरेखण (।सपहदउमदज) के क्रम में आने वाली राज्य सरकार के अन्तर्गत विभिन्न विभागों के स्वामित्व वाली सरकारी भूमि को राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के परिपत्र सं०-636 दिनांक-12.03.1991 के आलोक में वित्त विभाग द्वारा परामर्शित प्रक्रिया के अनुसार नगर विकास एवं आवास विभाग को सशुल्क हस्तान्तरण के संबंध में स्वीकृति दी गई। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के अन्तर्गत राज्य में अनेक प्रजातियों के वृक्षों के काष्ठ तथा अन्य वन उत्पाद आदि के परिवहन हेतु बिहार काष्ठ तथा अन्य वन उत्पादन (अभिवहन विनियमन) नियमावली, 1973 तथा बिहार काष्ठ एवं अन्य वन उत्पादन (अभिवहन विनियमन) संशोधन नियमावली 2002 को संशोधित करने हेतु बिहार काष्ठ तथा अन्य वन उत्पादन (अभिवहन विनियमन) (संशोधन) नियमावली 2023 की स्वीकृति दी गई। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अन्तर्गत खगड़िया जिलान्तर्गत चौथम अंचल के मौजा-बोरने, थाना नं०-161 के अन्तर्गत विभिन्न खाता एवं खेसरा के अन्तर्गत कुल रकबा 7.115 एकड़ पथ निर्माण विभाग, बिहार सरकार की भूमि (भूमि की विवरणी संलग्न, परिशिष्ट-प्) को जवाहर नवोदय विद्यालय, खगड़िया के स्थापना हेतु नवोदय विद्यालय समिति, शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार को निःशुल्क भूमि हस्तान्तरण की स्वीकृति दी गई। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के ही अन्तर्गत औरंगाबाद जिलान्तर्गत अंचल औरंगाबाद के विभिन्न मौजा व थाना के विभिन्न खाता एवं खेसराओं की कुल रकबा- 1.7117 एकड़ गैरमजरूआ मालिक/गैरमजरूआ ठीकेदार /मोकीदार/बकास्त मालिक, परती कदीम, बिहार सरकार की भूमि (भूमि विवरणी संलग्न, परिशिष्ट-प्) सशुल्क आधार पर कुल-33,94,980/-(तैंतीस लाख चौरानवे हजार नौ सौ अस्सी) रू० के भुगतान पर डी०एफ०सी० सी०आई० एल० परियोजना निर्माण हेतु डेडीकेटेड फ्रेड कोरीडोर कॉरपोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड, रेल मंत्रालय, भारत सरकार को हस्तान्तरण करने की स्वीकृति दी गई। विधि विभाग के अन्तर्गत रोहतास (सासाराम) न्यायमंडल अन्तर्गत अनुमंडलीय व्यवहार न्यायालय, डेहरी ऑन सोन में 10 कोर्ट भवन (ऴ5), कैदी हाजत भवन (ऴ1) एवं एमिनिटी भवन (ऴ4) निर्माण के निमित्त कुल रू०- 33,81,82,000/- (तैंतीस करोड़ इक्यासी लाख बेरासी हजार) रूपये प्राक्कलित राशि की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।
स्वास्थ्य विभाग के अन्तर्गत स्वास्थ्य विभाग के अन्तर्गत आयुष प्रक्षेत्र के राजकीय आयुर्वेदिक, यूनानी एवं होमियोपैथिक महाविद्यालयों की मान्यता को बनाए रखने हेतु भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग/राष्ट्रीय होमियोपैथी आयोग के न्यूनतम मानक के अनुरूप सह-प्राध्यापक एवं प्राध्यापक के रिक्त पदों पर संविदा के आधार पर नियोजन, नियमित नियुक्ति/प्रोन्नति, जो भी पहले हो, के लिए करने की स्वीकृति दी गई। सामान्य प्रशासन विभाग के अन्तर्गत सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प ज्ञापांक-10000 दिनांक-10.07.2015 की अनुसूची से विभिन्न सेवा/संवर्ग के पदों को विलोपित करने की स्वीकृति दी गई। विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग के अन्तर्गत विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग के अंतर्गत राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय एवं राजकीय पोलिटेकनिक/ राजकीय महिला पोलिटेकनिक संस्थानों के संकाय शिक्षकों को गुणवत्ता सुधार कार्यक्रम (फण्प्ण्च्) के अंतर्गत क्रमशः पीएच०डी० एवं एम०टेक० में नामांकन लिए जाने हेतु अनुमति एवं अवकाश की स्वीकृति दी गई। भवन निर्माण विभाग के अन्तर्गत राकेश कुमार के दिनांक-31.01.2023 को सेवानिवृत्ति के उपरान्त मूल धारित पद अभियंता प्रमुख के सचिव प्रावैधिकी के पद पर अगले 01 (एक) वर्ष तक अथवा अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव के पद पर नियमित प्रोन्नति होने तक (जो भी पहले हो) संविदा के आधार पर नियोजित करते हुए अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव का अतिरिक्त प्रभार देने की घटनोत्तर स्वीकृति दी गई।

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