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लघु, सीमांत एवं मंझोले कृषकों को किसान कल्याण अभियान के तहत मिलेगा लाभ

प्रत्येक ग्राम में कम-से-कम 10 लाभार्थियों/कृषकों को अनुदानित दर पर कृषि यंत्र एसएमएएम/राज्य योजना के अंतर्गत उपलब्ध कराया जायेगा।

पटना : कृषि मंत्री डा. प्रेम कुमार ने कहा कि सरकार द्वारा सब मिशन ऑन एग्रीकल्चरल मेकेनाईजेशन के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2018-19 में किसान कल्याण अभियान के तहत् बिहार में चयनित कुल 13 आकांक्षी जिलों में किसानों को अनुदानित दर पर कृषि यंत्र उपलब्ध कराये जाने हेतु 3250 लाख रूपये स्वीकृत किया गया है। उन्होंने कहा कि किसान कल्याण अभियान के अंतर्गत बिहार में चयनित कुल 13 आकांक्षी जिला यथा अररिया, औरंगाबाद, बांका, बेगूसराय, गया, जमुई, कटिहार, खगडिय़ा, मुजफ्फरपुर, नवादा, पूर्णियां, शेखपुरा एवं सीतामढ़ी में चयनित 25-25 ग्रामों में प्रत्येक ग्राम में कम-से-कम 10 लाभार्थियों/कृषकों को अनुदानित दर पर कृषि यंत्र एसएमएएम/राज्य योजना के अंतर्गत उपलब्ध कराया जायेगा।

उन्होंने कहा कि राज्य के सुदूर क्षेत्र, जहां लघु एवं सीमांत कृषकों की अधिकता है तथा प्रति हेक्टेयर कृषि-शक्ति उपलब्धता की न्यूनता है, वैसे क्षेत्र में कृषि-शक्ति को बढ़ाने के उद्देश्य से इस योजना का कार्यान्वयन किया जा रहा है। कम कृषि शक्ति उपलब्धता वाले क्षेत्र में लघु, सीमांत एवं मंझोले कृषकों को लाभ पहुंचेगा और अनुदानित दर पर कृषि यंत्र उपलबध कराये जाने पर छोटे एवे मंझोले जोत के कृषकों को कम लागत मूल्य से आधुनिक कृषि यंत्र उपलब्ध हो सकेगा, जिससे किसान उचित समय पर शष्य क्रियाओं का निष्पादन कर सकेंगे।

डा. कुमार ने कहा कि किसान कल्याण अभियान के तहत् अनुदानित दर पर कृषि यंत्र क्रय करने हेतु इच्छुक किसान भाई-बहनों से ऑन-लाईन आवेदन प्राप्त किये जायेंगे। आवेदन करने के पूर्व किसानों को कृषि विभाग, बिहार के डीबीटी पोर्टल पर ऑन-लाईन पंजीकरण कराना अनिवार्य है, बिना पंजीकरण के आवेदन स्वीकार नहीं किया जायेगा।

पंजीकरण के उपरांत किसान, कृषि विभाग के वेबसाईट के माध्यम से एसएमएएम योजना के अंतर्गत किसान कल्याण अभियान के तहत् ऑन-लाईन आवेदन कर सकते हैं। आवेदनों की जांच ‘‘पहले आओ पहले पाओ’’ के आधार पर किया जायेगा। आवेदनों की जांच कृषि समन्वयक/प्रखण्ड कृषि पदाधिकारी/जिला कृषि पदाधिकारी द्वारा किया जायेगा। जांच की सारी प्रक्रिया अधिक-से-अधिक 7 दिनों में पूरी कर ली जायेगी। 10 हजार रूपये से कम अनुदान वाले कृषि यंत्रों का स्वीकृति पत्र प्रखण्ड कृषि पदाधिकारी द्वारा निर्गत किया जायेगा तथा 10 हजार एवं 10 हजार से अधिक अनुदान वाले यंत्रों का स्वीकृति पत्र जिला कृषि पदाधिकारी द्वारा निर्गत किया जायेगा।

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