बिहार पुल हादसा: सुप्रीम कोर्ट ने जवाब दाखिल करने की समय सीमा बढ़ाई

बिहार पुल हादसा: सुप्रीम कोर्ट ने जवाब दाखिल करने की समय सीमा बढ़ाई
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Bihar News: सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को बिहार सरकार को उस याचिका पर जवाब दाखिल करने के लिए और समय दिया, जिसमें राज्य सरकार को राज्य में सभी मौजूदा पुलों और निर्माणाधीन पुलों का उच्चतम स्तरीय संरचनात्मक ऑडिट करने और हाल ही में राज्य में पुल ढहने की घटनाओं के मद्देनजर व्यवहार्यता के आधार पर कमजोर संरचनाओं को ध्वस्त करने या फिर से बनाने का निर्देश देने की मांग की गई थी।

जवाब दाखिल की समय सीमा बढ़ाई

बिहार सरकार की ओर से पेश वकील ने याचिका पर जवाब दाखिल करने के लिए और समय मांगा। भारत के मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति संजय कुमार की पीठ ने बिहार सरकार को याचिका पर जवाब दाखिल करने के लिए छह सप्ताह का और समय दिया और मामले को जनवरी 2025 के लिए सूचीबद्ध किया। लेकिन, शीर्ष अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि बिहार सरकार को जवाब दाखिल करने के लिए दिया गया यह आखिरी मौका है।

ब्रजेश सिंह द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई

न्यायालय याचिकाकर्ता एवं अधिवक्ता ब्रजेश सिंह द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रहा था, जिसमें उन्होंने शीर्ष न्यायालय से आग्रह किया है कि वह बिहार सरकार को राज्य में सभी मौजूदा एवं निर्माणाधीन पुलों का उच्चतम स्तरीय संरचनात्मक ऑडिट कराने तथा व्यवहार्यता के आधार पर कमजोर संरचनाओं को ध्वस्त करने या उनका नवीनीकरण करने का निर्देश जारी करे। याचिकाकर्ता ने कहा कि बिहार में पुल ढहने के तात्कालिक मुद्दे पर शीर्ष न्यायालय को स्वयं तत्काल विचार करने की आवश्यकता है।

2 साल में सामने आए अधिक मामले

दो वर्षों के भीतर, तीन प्रमुख निर्माणाधीन पुल तथा बड़े, मध्यम एवं छोटे पुलों के ढहने की कई अन्य घटनाएं भी घटित हुई, जिसमें उक्त दुर्भाग्यपूर्ण मानव निर्मित घटनाओं में कुछ लोगों की मृत्यु हो गई तथा अन्य घायल हो गए तथा सरकार की घोर लापरवाही तथा ठेकेदारों एवं संबंधित एजेंसियों के भ्रष्ट गठजोड़ के कारण किसी भी दिन मानव जीवन की हानि के साथ-साथ सरकारी खजाने को नुकसान की बड़ी घटनाएं घट सकती हैं। याचिकाकर्ता ने कहा, "यह गंभीर चिंता का विषय है कि बिहार जैसे राज्य में, जो भारत का सबसे अधिक बाढ़-प्रवण राज्य है, राज्य में कुल बाढ़ प्रभावित क्षेत्र 68,800 वर्ग किमी है, जो राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 73.06 प्रतिशत है और इसलिए बिहार में पुल गिरने की ऐसी नियमित घटनाएं अधिक विनाशकारी हैं, क्योंकि बड़े पैमाने पर लोगों का जीवन दांव पर लगा है और इसलिए इस माननीय न्यायालय के तत्काल हस्तक्षेप की आवश्यकता है ताकि बड़े पैमाने पर लोगों का जीवन बचाया जा सके, जो वर्तमान में अनिश्चितता में जी रहे हैं, क्योंकि निर्माणाधीन पुल इसके पूरा होने से पहले ही नियमित तरीके से ढह गए।"

(Input From ANI)

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