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Bihar : राजद विधायक प्रकाश वीर को आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के मामले में छह माह की कैद

बिहार में नवादा जिले की एक अदालत ने राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के विधायक प्रकाश वीर को आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के एक मामले में शुक्रवार को छह महीने के सामान्य कारावास की सजा सुनायी।

विशेष न्यायाधीश (सांसद-विधायक अदालत) कुमार अनिवाश वीर ने इस मामले में रजौली के विधायक को सजा सुनायी। हालांकि, अदालत ने जमानत बांड भरने पर उन्हें रिहा कर दिया।

बिहार में 2005 के विधानसभा चुनाव के दौरान जिले के रजौली थाने में प्रकाश वीर के विरूद्ध मामला दर्ज किया गया था। तब बिजली के एक खंभे पर उनके कई चुनावी पोस्टर चिपकाये गये थे।

यह मामला बिहार संपत्ति विरूपण निवारण अधिनियम के तहत दर्ज किया गया था। फिलहाल प्रकाश वीर राजद से विधायक हैं । उन्होंने 2005 में लोक जनशक्ति के टिकट पर चुनाव लड़ा था, लेकिन हार गये थे।