बिहार की एक स्थानीय अदालत ने प्रतिबंधित एके-47 राइफल एवं ग्रेनेड बरामदगी मामले में जेल में बंद मोकामा से निर्दलीय विधायक अनंत सिंह को आज दो दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया।
बाढ़ अनुमंडल अदालत के अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी कुमार माधवेन्द ने मामले की सुनवाई करते हुए विधायक अनंत सिंह को दो दिन की पुलिस रिमांड पर भेजे जाने का आदेश दिया है। हालांकि, अदालत ने पुलिस की ओर से आरोपी की तीन दिन की रिमांड की मांग को अस्वीकार कर दिया है।
अदालत ने विधायक को रिमांड की अवधि में अपने वकील से प्रतिदिन शाम पांच बजे से शाम छह बजे तक मिलने की अनुमति दी है। न्यायालय ने विधायक को अपने वकील का नाम और पता उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। मामले की सुनवाई कल भी होगी। अदालत ने पुलिस रिमांड में पूछताछ के दौरान वीडियोग्राफी कराए जाने की आरोपी की मांग को अस्वीकार कर दिया है।
गौरतलब है कि पुलिस ने इस वर्ष 16 अगस्त को भाजपा विधायक अनंत सिंह के लदमा स्थित पैतृक आवास से छापेमारी कर एक एके-47 और दो ग्रेनेड बरामद किए थे। इस सिलसिले में बाढ़ थाने में विधायक के खिलाफ विधि विरुद्ध क्रियाकलाप (संशोधन) अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई थी।
बता दें कि भोला सिंह की हत्या कराने की सुपारी देने के वायरल हुए ऑडियो मामले में विधायक अनंत के करीबी माने जाने वाले कर्मवीर उर्फ लल्लू मुखिया ने अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी कुमार माधवेन्द की अदालत में आत्मसमर्पण कर दिया है। इस सिलसिले में पंडारक थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई है जबकि विधायक विधि विज्ञान प्रयोगशाला में जांच के लिए अपनी आवाज का नमूना दे चुके हैं।
बाढ़ पुलिस इस मामले में फरार होने के कारण लल्लू मुखिया की संपत्ति जब्त कर चुकी है। वहीं अपर पुलिस अधीक्षक लिपि सिंह ने लल्लन पर 50 हजार रुपये के ईनाम की घोषणा की थी। इस मामले में लल्लन के भाई रणवीर यादव पहले ही अदालत में आत्मसमर्पण कर चुके है और जेल में बंद है।