पटना उच्च न्यायालय ने कारतूस बरामदगी मामले में बिहार की पूर्व समाज कल्याण मंत्री मंजू वर्मा के पति चंद्रशेखर वर्मा को आज जमानत दे दी।
न्यायमूर्ति अंजना मिश्रा की अदालत ने यहां कारतूस बरामदगी मामले में श्री वर्मा के वकील निर्भय कुमार सिंह की दलीलों को सुनने के बाद श्री वर्मा को जमानत पर छोड़ जाने का आदेश दिया।
अधिवक्ता श्री सिंह ने अदालत को बताया कि उनके मुवक्किल श्री वर्मा बेगूसराय जिले में चेरिया बरियारपुर थाना क्षेत्र के अर्जुन टोला स्थित पैतृक आवास पर लंबे समय से नहीं रह रहे थे। साथ ही अगस्त 2018 में उनके पैतृक आवास पर की गई छापेमारी में बरामद हुये कारतूस से उनका कोई लेना-देना नहीं है।
गौरतलब है कि मुजफ्फरपुर बालिका अल्पावास गृह यौन उत्पीड़न मामले में उनके पति श्री वर्मा का नाम आने के बाद पूर्व समाज कल्याण मंत्री मंजू वर्मा को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ था।
इस मामले में ही केंद्रीय जांच ब्यूरो की टीम ने अर्जुन टोला स्थित उनके पैतृक आवास पर छापेमारी कर कारतूस बरामद किये थे। इस सिलसिले में चेरिया बरियारपुर थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई थी। इस मामले में श्रीमती वर्मा अभी भी जेल में हैं।