बिहार में कोरोना वायरस की स्थिति गंभीर होती जा रही है। ऐसे में राज्य सरकार ने पूरे प्रदेश में 16 से 31 जुलाई तक पूर्ण लॉकडाउन लागू का फैसला किया है। इस दौरान सभी जरुरी सेवाएं जारी रहेंगी, वहीं सभी पूजा स्थल बंद रहेंगे। उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी।
बिहार सरकार के गृह विभाग द्वारा मंगलवार को जारी आदेश में कहा गया है कि कोविड-19 के बढ़ने के कारण प्रतिबंध लगाया जा रहा है। पटना सहित कई जिलों में पहले से ही यह प्रतिबंध लागू है। इस दौरान मालवाहक वाहन चलते रहेंगे। आदेश के मुताबिक, संबंधित जिलाधिकारी के आदेश के बाद राशन की दुकान, फल, सब्जी, दूध, डेयरी, मीट, मछली, एनिमल फूडर की सेवाएं चालू रहेंगी।
जिलाधिकारी के आदेश के बाद इन सेवाओं के लिए दुकानें सुबह और शाम में खोली जा सकती हैं। बैंक, इंश्योरेंस कार्यालय, एटीमएम, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को प्रतिबंध से मुक्त रख गया है। इस दौरान सभी पूजा स्थल बंद रहेंगे तथा कुछ अपवादों को छोड़कर धार्मिक क्रियाकलाप नहीं होंगे।
इसके अलावा सभी सामाजिक, राजनीतिक, मनोरंजन, अकादमिक, सांस्कृतिक एवं धार्मिक सम्मेलन का आयोजन नहीं होगा तथा पार्कों को बंद रखा जाएगा। हालांकि सपोर्ट कॉम्पलेक्स और स्टेडियम खुले रहेंगे लेकिन वहां दर्शकों को जाने की अनुमति नहीं होगी।
लॉकडाउन के दौरान रक्षा, केंद्रीय सुरक्षा बल, ट्रेजरी, सीएनजी-एलपीजी एवं पीएनजी, आपदा प्रबंधन, विद्युत उत्पादन एवं वितरण, डाकघर, नेशनल इंफॉर्मेटिक सेंटर, मौसम पूर्वानुमान कार्यालयों को छोड़कर सभी सरकारी कार्यालय बंद रहेंगे। हालांकि इस दौरान पुलिस, होमगार्ड, नागरिक रक्षा, अग्निशमन एवं आपात सेवाएं, आपदा प्रबंधन, निर्वाचन एवं कारा विभाग के कार्यालय, जिला प्रशासन, जल एवं स्वच्छता और नगरपालिका कार्यालय खुले रहेंगे।
उल्लेखनीय है कि बिहार में कोरोना संक्रमितों की संख्या में लगातार वृद्घि हो रही है। बिहार में कोरोना संक्रमितों की संख्या 18 हजार को पार कर गई है। बिहार में पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना वायरस संक्रमण के 1432 नए मामले सामने आने के साथ ही मंगलवार को इस बीमारी से अबतक संक्रमित हुए लोगों की संख्या बढ़कर 18853 हो गई है।