गोपालगंज जहरीली शराब मामले में जिला अदालत ने अपने फैसले में 13 दोषियों में से नौ को फांसी की सजा जबकि चार को उम्रकैद की सजा सुनाई है। इस हादसे में कम से कम 19 लोगों की मौत हो गई थी जबकि चार अन्य के आंखों की रौशनी चली गई थी। बता दें कि 2016 में गोपालगंज में जहरीली शराब पीने की वजह से 19 लोगों की मौत हो गई थी और 6 लोगों की आंखों की रोशनी चली गई थी।
विशेष लोक अभियोजक रवि भूषण श्रीवास्तव ने बताया कि अपर जिला न्यायधीश (द्वितीय) लव कुश कुमार ने शुक्रवार को उस मामले के 13 दोषियों में से नौ को फांसी की सजा सुनाई। फांसी की सजा पाए लोगों में छठू पासी, कन्हैया पासी, नगीना पासी, लालबाबू पासी, राजेश कुमार, सनोज कुमार, संजय चौधरी, रंजीत चौधरी एवं मुन्ना चौधरी शामिल है।
श्रीवास्तव ने बताया कि मामले में चार महिला दोषियों - लालझरी देवी, कैलाशो देवी, इंदु देवी एवं रीता देवी-को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। उन्होंने बताया कि 16 अगस्त 2016 को खुजरबानी मुहल्ले में जहरीली शराब पीने से 19 लोगों की मौत हो गई थी। उन्होंने बताया कि इसके साथ ही चार लोगों की आंखों की रौशनी भी चली गई थी। उन्होंने बताया कि इस मामले में कुल 14 लोगों को आरोपी बनाया गया था, जिसमें से एक की न्यायिक हिरासत में ही मौत हो गई थी।