बिहार में होने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर निर्वाचन आयोग के द्वारा गाइडलाइन्स जारी की गयी है। कोरोना महामारी के कारण इस बार उम्मीदवार सहित महज 5 लोग ही घर-घर जाकर चुनाव प्रचार कर सकेंगे। उम्मीदवार के साथ सुरक्षाकर्मियों की संख्या शामिल नहीं होगी। रोड शो के दौरान गाड़ियों के काफिला का दस की जगह पांच पर अलग-अलग कर दी जाएगी। इसमें सुरक्षा वाहनों को छोड़ दिया जाएगा। पूर्व निर्धारित सौ मीटर की दूरी के बदले वाहनों के दोनों समूहों के बीच आधा घंटे का अंतर रखना होगा।
चुनाव प्रचार कार्यक्रम में राजनीतिक दल व उम्मीदवार को कोरोना से बचाव के सभी उपाय करने होंगे। उन्हें यह सुनिश्चित करना होगा कि कोविड-19 की आवश्यकताओं के क्रम में मास्क, हैंड सेनेटाइजर, थर्मल स्कैनर इत्यादि का उपयोग चुनाव संबंधी कार्यक्रम व गतिविधियों में अनिवार्य रूप से किया जाये। कोरोना से बचाव के लिए बिहार विधानसभा चुनाव के क्रम में चुनाव प्रचार को लेकर भारत निर्वाचन आयोग ने विस्तृत दिशा-निर्देश जारी करे है और चुनाव प्रचार से जुड़े सभी एहतियात बरतने के निर्देश दिए हैं।
जानकारी के मुताबिक चुनाव के दौरान सभा या रैली के आयोजन को लेकर जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी को पहले ही ऐसे स्थलों का चयन करना होगा। इस स्थल पर प्रवेश व निकास के बिंदु स्पष्ट रूप से निर्धारित होंगे। इस जगह पर पहले ही सामाजिक दूरी को लेकर निर्धारित मानकों को चिह्नित किया जाएगा। इस प्रक्रिया में जिला स्वास्थ अधिकारी की सहभागिता सुनिश्चित की जाएगी। जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी व जिला पुलिस अधीक्षक यह सुनिश्चित करेंगे कि सार्वजनिक सभा में भाग लेने वाले लोगों की संख्या राज्य आपदा प्राधिकार द्वारा निर्धारित मानक से ज्यादा नहीं हो।