दरभंगा पार्सल ब्लास्ट मामले में गिरफ्तार किए गए चार आरोपियों को आज पटना स्थित एनआईए स्पेशल कोर्ट में पेश किया गया। एनआईए कोर्ट ने चारों आरोपियों की न्यायिक हिरासत अवधि 23 जुलाई तक के लिए बढ़ा दी है। वहीं दो आरोपियों को आठ दिन की और पुलिस रिमांड पर पूछताछ के लिए एनआईए को सौंपे जाने का आदेश दिया।
एनआईए ने पुलिस रिमांड पर पूछताछ के बाद आज मामले के तीन अभियुक्त मोहम्मद इमरान खान, नासिर खान और मोहम्मद कफील को विशेष न्यायाधीश गुरविंदर सिंह मल्होत्रा के समक्ष पेश किया। साथ ही मामले में गिरफ्तार चौथे अभियुक्त हाजी मोहम्मद सलीम को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये कोर्ट में पेश किया गया।
कोर्ट में पेश करने के साथ ही एनआईए ने सभी अभियुक्तों की न्यायिक हिरासत अवधि बढ़ए जाने की प्रार्थना के साथ मामले के दो अभियुक्त नासिर खान और मो. इमरान खान को आगे और पूछताछ के लिए आठ दिन की पुलिस रिमांड पर दिये जाने की प्रार्थना की थी।
एनआईए की ओर से विशेष लोक अभियोजक मनोज कुमार ने कोर्ट को बताया कि अभियुक्तों से पूछताछ में अहम खुलासे हुए हैं और आगे इनसे पूछताछ की आवश्यकता है। सुनवाई के बाद कोर्ट ने चारों आरोपियों की न्यायिक हिरासत अवधि 23 जुलाई 2021 तक बढ़ दी जबकि अभियुक्त नासिर खान और मो. इमरान खान को आगे की पूछताछ के लिए आठ दिन के लिए और पुलिस रिमांड पर एनआईए को सौंपे जाने का आदेश दिया।
एनआईए 02 जुलाई 2021 से मो. इमरान खान और नासिर खान को तथा 03 जुलाई से मो. कफील को पुलिस रिमांड पर लेकर पूछताछ कर रही थी। गौरतलब है कि 17 जून 2021 को सिकंदराबाद-दरभंगा एक्सप्रेस ट्रेन से आए कपड़े के पार्सल में दरभंगा स्टेशन पर उस समय विस्फोट हो गया जब पार्सल वैन से सामान रेलवे गोदाम में पहुंचाए जा रहे थे। मामले की जांच विस्फोटक पदार्थ अधिनियम के तहत समस्तीपुर रेल और स्थानीय पुलिस कर रही थी।
मामले में विदेशी आतंकवादी संगठन का हाथ होने का संकेत मिलने के बाद जांच की जिम्मेवारी एनआईए को सौंप दी गई थी। जांच हाथ में लेने के बाद एनआईए ने सिकंदराबाद से नासिर और इमरान को गिरफ्तार किया था जबकि कफील और हाजी सलीम को उत्तर प्रदेश के शामली जिले के कैराना गांव से गिरफ्तार किया था।