चारा घोटाले के चार विभिन्न मामलों में सजायाफ्ता राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के खिलाफ दुमका कोषागार से गबन के मामले में जमानत पर शुक्रवार को सुनवाई होनी थी। इस बीच मिली जानकारी के अनुसार लालू प्रसाद यादव की जमानत याचिका पर सुनवाई टल गई है। वहीं अब इस मामले की सुनवाई 27 नवंबर को होगी।
इससे पहले लालू यादव के अधिवक्ता देवर्षि मंडल ने बताया कि इस मामले में अदालत ने शुक्रवार को सुनवाई निर्धारित की है। उनका मामला उच्च न्यायालय में न्यायमूर्ति अपरेश कुमार सिंह की पीठ के सामने सूचीबद्ध किया गया है। उन्होंने कहा कि यादव की ओर से दुमका कोषागार से अवैध निकासी मामले में आधी सजा काटने के आधार पर जमानत प्रदान किए जाने की गुहार लगाई गयी है।
उन्होंने कहा कि लालू प्रसाद इस मामले में 42 माह जेल में रह चुके हैं। ऐसे में आधी सजा काटने के आधार पर उन्हें जमानत मिल जाने की संभावना है। सजा की आधी अवधि काट लेने के आधार के अलावा लालू की ओर से उन्हें किडनी, हृदय रोग व शुगर सहित 16 प्रकार की बीमारियां होने का भी दावा किया गया है। दुमका कोषगार से गबन के मामले में जमानत मिलती है तो राजद सुप्रीमो जेल से रिहा हो जाएंगे। चारा घोटाले के चार मामलों में यादव को सजा मिली है, जिनमें से चाईबासा के दो मामले व देवघर के मामले में उन्हें पहले ही जमानत मिल चुकी है।