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आज होगा लालू की किस्मत का फैसला, जानें किन धाराओं के तहत पाए गए दोषी और क्या है सजा का प्रावधान

डोरंडा ट्रेजरी से जुड़े 139.5 करोड़ रुपये के चारा घोटाला मामले में राजद सुप्रीमो लालू यादव सहित अन्य दोषियों के लिए विशेष सीबीआई अदालत आज करेगी सजा का ऐलान।

डोरंडा ट्रेजरी से जुड़े 139.5 करोड़ रुपये के चारा घोटाला मामले में राष्ट्रीय जनता दल (राजद) सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव सहित अन्य दोषियों के लिए विशेष सीबीआई अदालत सोमवार को यानी आज सजा संबंधित घोषणा करेगी। दरअसल, 15 फरवरी को सीबीआई अदालत ने लालू यादव को दोषी घोषित किया था। इसके साथ भी मामले के 99 आरोपियों में से 24 को बरी कर दिया गया था, जबकि 46 आरोपियों को 3 साल की जेल की सजा सुनाई गई थी। शेष आरोपियों के भाग्य का फैसला आज किया जाएगा।
इन धाराओं के तहत लालू पाए गए दोषी 
बता दें कि लालू यादव को भारतीय दंड संहिता की धारा 120B, 420, 409, 467, 468, 471, 477A और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 13 (1), 13 (2)C के तहत दोषी पाया गया था। इनके तहत, न्यूनतम एक वर्ष और अधिकतम सात वर्ष के कारावास की सजा का प्रावधान है। दोषी ठहराए जाने के तुरंत बाद, लालू को रांची के बिरसा मुंडा सेंट्रल जेल में स्थानांतरित कर दिया गया और फिर उन्हें सरकारी राजेंद्र इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज (रिम्स) में भर्ती कराया गया। लालू के वकील देबोश्री मंडल ने कहा कि फैसले की प्रति मिलने और सजा सुनाए जाने के बाद वे राहत की मांग करेंगे।
आज दोपहर 12 बजे होगी सुनवाई की शुरुआत 
बीएमपी सिंह ने कहा कि तीन अन्य दोषी 15 फरवरी को कोर्ट में उपस्थित नहीं हो सके थे जिसके चलते कोर्ट ने तीनों के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। जिस पर सिंह ने बताया कि जिन 38 दोषियों को आज सजा सुनाई जानी है उनमें से 35 बिरसा मुंडा जेल में बंद हैं जबकि लालू यादव समेत 3 अन्य दोषी स्वास्थ्य कारणों से रिम्स में भर्ती हैं। उन्होंने कहा कि जेल प्रशासन सभी 38 दोषियों की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कोर्ट में पेशी का प्रबंध करेगा, उन्होंने बताया कि कोर्ट आज दोपहर 12 बजे सजा सुनाना शुरू करेगा। 

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