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PM मोदी की रैली में ब्‍लास्‍ट केस में सजा का ऐलान, 4 दोषियों को फांसी, 2 को मिला आजीवन कारावास

बिहार की राजधानी पटना में वर्ष 2013 में प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार रहे भाजपा नेता नरेंद्र मोदी की हुंकार रैली के दौरान ऐतिहासिक गांधी मैदान और पटना जंक्शन पर हुए सिलसिलेवार बम धमाकों के मामले में कोर्ट ने 4 दोषियों को मौत की सजा सुनाई है।

बिहार की राजधानी पटना में वर्ष 2013 में प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार रहे भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) नेता नरेंद्र मोदी की हुंकार रैली के दौरान ऐतिहासिक गांधी मैदान और पटना जंक्शन पर हुए सिलसिलेवार बम धमाकों के मामले में कोर्ट ने 4 दोषियों को मौत की सजा सुनाई है।
चार दोषियों को फांसी, दो को सश्रम आजीवन कारावास
राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) की विशेष अदालत ने आज चार दोषियों को फांसी, दो को सश्रम आजीवन कारावास तथा दो अभियुक्त का दस वर्ष के सश्रम कारावास एवं एक अभियुक्त को सात वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई। विशेष न्यायाधीश गुरविंदर सिंह मल्होत्रा की अदालत में इस मामले में दोषी करार दिये गये नौ अभियुक्तों को पटना के बेऊर जेल से कड़ी सुरक्षा के बीच लाकर आज सुबह पेश किया गया। न्यायालय का कार्य शुरू होते ही अदालत ने सजा के बिंदु पर दोनों पक्षों की दलील सुनी।
दोषियों के लिए कड़ी से कड़ी सजा की मांग
एनआईए के विशेष लोक अभियोजक ललन प्रसाद सिन्हा ने दोषियों के लिए कड़ी से कड़ी सजा की मांग की जबकि बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता सैयद इमरान गनी ने मामले की परिस्थितियों और अभियुक्तों की आर्थिक एवं सामाजिक स्थिति का हवाला देते हुए सजा में नरमी बरतने और कम से कम सजा दिये जाने का अनुरोध किया। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद सजा के लिए द्वितीय पाली का समय निश्चित किया।
तबतक फंदे पर लटकाए रखने का आदेश दिया जब तक उनकी मृत्यु न हो जाए
शाम चार बजे अदालत ने फिर से कार्रवाई शुरू की और दोषियों को सजा सुनाई। विशेष अदालत ने दोषी इम्तियाज अंसारी, हैदर अली, नोमान और मुजिबुल्लाह को भारतीय दंड विधान, विधि विरुद्ध क्रियाकलाप की अलग-अलग धाराओं में फांसी की सजा सुनाते हुए उन्हें तबतक फंदे पर लटकाए रखने का आदेश दिया जब तक उनकी मृत्यु न हो जाए।
चारों दोषियों को सजा सुनाते हुए इनके अपराध को जघन्य बतलाया
अदालत ने इन चारों दोषियों को सजा सुनाते हुए इनके अपराध को जघन्य बतलाया। उसके बाद अदालत ने दोषी उमर सिद्दीकी और अजहरुद्दीन सिद्दीकी को भारतीय दंड विधान की अलग-अलग धाराओं में सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाते हुए कहा कि इन दोनों दोषियों ने अनुसंधान के दौरान अपना अपराध स्वीकार किया है इसलिए परिस्थितियों के आलोक में इनकी सजा में नरमी बरती गई है।
विधि-विरुद्ध क्रियाकलाप के तहत दस वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई
वहीं, दूसरी ओर अदालत ने इस मामले में विस्फोटक पदार्थ अधिनियम के तहत दोषी करार दिये गये अहमद हुसैन को दस वर्ष के सश्रम कारावास के साथ दस हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। दोषी फिरोज असलम को विधि-विरुद्ध क्रियाकलाप के तहत दस वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई। एक अन्य दोषी इफ्तेखार आलम को भारतीय दंड विधान की धारा 201 के तहत सात वर्ष के सश्रम कारावास के साथ 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। अदालत ने खुले न्यायालय में अभियुक्तों को सूचित किया कि वह इस आदेश के खिलाफ 30 दिन के अंदर उच्च न्यायालय में अपील दायर कर सकते हैं।
अधिनियम की धारा-16, 18 एवं 20 के तहत दोषी करार दिया था
इससे पूर्व विशेष अदालत ने 27 अक्टूबर 2021 को मामले में सुनवाई के बाद रांची के इम्तियाज अंसारी को भारतीय दंड विधान की धारा 120 (बी), 302, 121, 121(ए), विस्फोटक पदार्थ अधिनियम की धारा-4, 5 और विधि विरुद्ध क्रियाकलाप अधिनियम की धारा-16, 18 एवं 20 तथा रेलवे अधिनियम की धारा-151 वहीं रांची के हैदर अली, नुमान अंसारी और मुजीबुल्लाह अंसारी को भारतीय दंड विधान की धारा 120 बी/34, 302/34, 307/34, 121 एवं 121 ए, विस्फोटक पदार्थ अधिनियम की धारा-3 एवं 5 और विधि विरुद्ध क्रियाकलाप अधिनियम की धारा-16, 18 एवं 20 के तहत दोषी करार दिया था।
एक अन्य अभियुक्त फखरुद्दीन को साक्ष्य के अभाव में रिहा कर दिया था
छत्तीसगढ़ के रायपुर के उमर सिद्दीकी और उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर के अजहरुद्दीन कुरैशी को भारतीय दंड विधान की धारा-120 (बी), 302, 121, 121(ए) और विधि विरुद्ध क्रियाकलाप अधिनियम की धारा-18, 19 एवं 20, मिर्जापुर के अहमद हुसैन को विस्फोटक पदार्थ अधिनियम की धारा-5, रांची के फिरोज असलम को विधि विरुद्ध क्रियाकलाप अधिनियम की धारा-14 और रांची के इफ्तिखार आलम को भारतीय दंड विधान की धारा- 201 के तहत दोषी करार दिया था। वहीं, एक अन्य अभियुक्त फखरुद्दीन को साक्ष्य के अभाव में रिहा कर दिया था।
एनआईए ने पहला आरोप-पत्र 22 अप्रैल 2014 को अभियुक्त इम्तियाज के खिलाफ दायर किया था
गौरतलब है कि पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में 27 अक्टूबर 2013 को भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की हुंकार रैली के दौरान पटना जंक्शन और गांधी मैदान में सिलसिलेवार बम धमाके हुए थे। इस रैली को भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संबोधित किया था। इन धमाकों के कारण छह लोगों की मौत हो गई थी जबकि 89 व्यक्ति घायल हुए थे। इन घटनाओं के संबंध में गांधी मैदान थाना कांड संख्या-451/2013 तथा पटना रेल थाना कांड संख्या-361/2013 दर्ज हुआ था।
बाद में मामले की जांच एनआईए को सौंपी गई थी। इस मामले में एनआईए ने पहला आरोप-पत्र 22 अप्रैल 2014 को अभियुक्त इम्तियाज के खिलाफ दायर किया था। बाद में पूरक आरोप-पत्र 10 आरोपितों के खिलाफ 22 अगस्त 2014 को दाखिल किया गया था, जिसमें से एक आरोपित किशोर का ट्रायल किशोर न्यायालय पटना के द्वारा किया गया था।
घटना 27 अक्टूबर 2013 की थी
यह संयोग ही है कि घटना 27 अक्टूबर 2013 की थी और पूरे आठ वर्ष बाद 27 अक्टूबर 2021 को इस मामले का फैसला आया। मामले की सुनवाई के दौरान कड़ी सुरक्षा के बीच हो रही अदालती कार्यवाही में अपना मुकदमा साबित करने के लिए एनआईए ने कुल 187 गवाह पेश किये थे। इस मामले के पांच अभियुक्त हैदर अली, इम्तियाज अंसारी, मुजीबुल्लाह, उमर सिद्धकी और अजहरुद्दीन कुरैशी को एनआईए की इसी अदालत से वर्ष 2018 में बिहार के बोधगया स्थित महाबोधि मंदिर में हुए चर्चित सिलसिलेवार बम धमाकों के मामले में उम्र कैद की सजा हो चुकी है।

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