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कर विसंगति दूर होने से मोबाइल की कीमत पर मामूली असर : उपमुख्यमंत्री

मोबाइल पर जीएसटी की 12 और उसमें इस्तेमाल होने वाली सामग्री पर 18 से 28 प्रतिशत टैक्स की दर होने से भारत में निर्मित मोबाइल सेट आयातित से महंगा पड़ रहा था

पटना : उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कहा कि जीएसटी काउंसिल की बैठक में सर्वसम्मति से कर विसंगति दूर करने के लिए मोबाइल पर लगने वाले जीएसटी की दरों को बढ़ाया है। काउंसिल ने जीएसटी की दर 12 फीसदी से बढ़ाकर 18 प्रतिशत करने का फैसला लिया है, जिसके चलते मोबाइल की कीमतों में मामूली वृद्धि होगी। 
दरअसल मोबाइल पर जीएसटी की 12 और उसमें इस्तेमाल होने वाली सामग्री पर 18 से 28 प्रतिशत टैक्स की दर होने से भारत में निर्मित मोबाइल सेट आयातित से महंगा पड़ रहा था। भारत में प्रतिवर्ष 29 करोड़ मोबाइल सेट का निर्माण होता है और निर्माताओं का 5,500 करोड़ रुपये रिफंड का बकाया है, क्योंकि आउटपुट से इनपुट पर कर की दर ज्यादा थी।
 
उपमुख्यमंत्री मोदी ने कहा कि जीएसटी काउंसिल की बैठक में करदाताओं को राहत देते हुए किसी सीए से अपने खातों की ऑडिट कराने की अनिवार्यता को खत्म कर दिया गया है। पहले दो करोड़ से ज्यादा वार्षिक टर्नओवर वालों के लिए ऑडिट करना अनिवार्य था जिससे उन पर अतिरिक्त बोझ पड़ता था। अब वे आयकर या अन्य किसी कानून के तहत कराए गए ऑडिट रिपोर्ट को जीएसटी के अन्तर्गत दाखिल कर सकेंगे। 
इसी प्रकार वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए 5 करोड़ से कम टर्नओवर वालों को वार्षिक रिटर्न और रिकन्सिलेशन विवरणी दाखिल करने से मुक्त करते हुए शेष के लिए इसकी समय सीमा 31 मार्च से बढ़ा कर 30 जून, 2020 कर दिया गया है।
समय पर विवरणी दाखिल नहीं करने वालों को विलम्ब शुल्क के साथ 18 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज का भुगतान करने के मामले में एक महत्वपूर्ण फैसला लिया गया है कि अब वे 01 जुलाई, 2017 के प्रभाव से ग्रोस पर नहीं नेट पर इसको जमा करेंगे।
मोदी ने कहा कि बड़े पैमाने पर करवंचना और निबंधन के फर्जीवाड़े को रोकने के लिए पहली अप्रैल से जीएसटी के अन्तर्गत नए निबंधन कराने वालों के लिए आधार संख्या देना अनिवार्य कर दिया गया है। वर्तमान करदाताओं के आधार संख्या को भी धीरे-धीरे जोड़ दिया जाएगा। 
फर्जीवाड़े को रोकने लिए ‘अपने सप्लायर को जानें’ के तहत कोई भी डीलर आपूर्तिकत्र्ता के इनकम टैक्स, पिछला 20 विवरणी दाखिल करने की स्थिति, ई-वे बिल, सकल बिक्री व कर भुगतान की पूरी जानकारी प्राप्त कर सकेंगे।

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