चारा घोटाले के मामले में सजा काट रहे बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) के प्रमुख लालू प्रसाद यादव को एक बार फिर से झारखंड हाई कोर्ट ने जमानत नहीं दी है। लालू यादव की जमानत पर सुनवाई के दौरान केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने अदालत से वक़्त मांगा। इसके बाद कोर्ट ने 5 फरवरी से पहले सीबीआई को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। अब अगली सुनवाई के लिए 5 फरवरी की तारीख निर्धारित की गई है।
लालू के वकील देवर्षि मंडल ने उम्मीद जतायी थी कि जेल में बंद आरजेडी प्रमुख लालू यादव को आज जमानत मिल सकती है। लेकिन हाई कोर्ट ने उनकी उम्मीदों पर पानी फेरते हुए लालू यादव को जमानत नहीं दी है। उनके वकील ने यह भी बताया था कि लालू को 3 अन्य मामलों में पहले ही जमानत मिल चुकी है। बताते चलें कि दोरांडा कोषागार से 139 करोड़ रुपये की अवैध निकासी के मामले में सुनवाई जारी है और देवघर कोषागार से 79 लाख की अवैध निकासी के मामले में उन्हें 3.5 साल की जेल की सजा सुनाई जा चुकी है।
बता दें कि लालू प्रसाद यादव चारा घोटाला मामले में सजा काट रहे हैं। इस दौरान स्वास्थ्य बिगड़ने के बाद उन्हें रांची के रिम्स अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां लंबे समय से उनका इलाज चल रहा था। पिछले हफ्ते अचानक आरजेडी प्रमुख लालू यादव की तबीयत ज्यादा बिगड़ गई और बेहतर इलाज के लिए उन्हें दिल्ली के एम्स शिफ्ट कर दिया गया।