सुप्रीम कोर्ट ने राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव की उस अपील पर शुक्रवार को सीबीआई की प्रतिक्रिया मांगी जिसमें लालू ने करोड़ों रूपये के चारा घोटाला से जुड़े मामलों में खुद को जमानत दिए जाने का अनुरोध किया है। देश के प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली एक पीठ ने सीबीआई से लालू यादव की अपील पर दो सप्ताह के अंदर जवाब देने के लिए कहा है।
लालू यादव ने अपनी अपील में झारखंड हाई कोर्ट के 10 जनवरी के फैसले को चुनौती दी है जिसमें चारा घोटाला संबंधी मामलों में जमानत का उनका अनुरोध ठुकरा दिया गया था। लालू झारखंड के रांची में बिरसा मुंडा केंद्रीय जेल में बंद हैं।
राजद में उम्मीदवारों और गठबंधन भागीदारों पर लालू यादव करेंगे फैसला
900 करोड़ रूपये से अधिक का चारा घोटाला 1990 के दशक के शुरू में पशुपालन विभाग से जालसाजी कर धन लिए जाने से संबंधित है। उन दिनों बिहार का विभाजन नहीं हुआ था। तब अविभाजित बिहार में राजद की सरकार थी और लालू मुख्यमंत्री थे।