बिहार में सड़क दुर्घटना के चलते मौत होने पर अब मृतक के परिजनों को 5 लाख रूपए दिए जाएंगे। वहीं गंभीर रूप से घायल हुए लोगों को ढाई लाख रूपए देने का प्रावधान किया जाएगा। परिवहन विभाग इसके लिए बिहार मोटर गाड़ी संशोधन नियमावली 2021 तैयार कर रहा है। नियमावली का ड्रॉफ्ट जारी कर दिया गया है। परिवहन विभाग की वेबसाइट पर इस नए सड़क दुर्घटना नियम से संबंधित आपत्ति व सुझाव दोनों ही 30 दिनों तक दिया जा सकता है। सड़क दुर्घटना के कारण मृत्यु की स्थिति में मृतक के आश्रित को अथवा गंभीर रूप से घायल व्यक्ति को तात्कालिक रूप से अंतरिम मुआवजा भुगतान के लिए बिहार सड़क सुरक्षा परिषद की ओर से 50 करोड़ की राशि दी जाएगी।
यह राशि बिहार वाहन दुर्घटना सहायता निधि के रूप में जानी जाएगी। निधि की राशि खत्म होने के अनुसार सरकार समय-समय पर अतिरिक्त राशि उपलब्ध कराएगी। अर्थात यह राशि चक्रीय निधि यानी रिवॉल्विंग फंड के रूप में उपयोग किया जाएगा। दुर्घटना होने पर दावा जांच पदाधिकारी संबंधित थानाध्यक्ष, स्थानीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के प्रभारी या चिकित्सा अधिकारी व स्थानीय जिला परिवहन पदाधिकारी दुर्घटना की पुष्टि करेंगे। इसमें यह प्रावधान किया गया है कि मृतक के आश्रित अथवा घायल व्यक्ति को यह प्रमाणित करने की आवश्यकता नहीं होगी कि यह गाड़ी चालक की भूल के कारण दुर्घटना हुई है।
अनुमंडल पदाधिकारी मृत्यु की स्थिति में मृतक के आश्रित या गंभीर रूप से घायल को अंतरिम मुआवजा भुगतान की अनुशंसा करेंगे। इसके मूल्यांकन पदाधिकारी जिलाधिकारी होंगे जो पैसा देने की मंजूरी प्रदान करेंगे। डीएम की अनुशंसा पर जिला परिवहन पदाधिकारी संबंधित व्यक्ति को भुगतान सुनिश्चित करेंगे। नियमावली के अनुसार विवाहित होने की स्थिति में मृतक का पति या पत्नी, पति-पत्नी के नहीं रहने पर माता-पिता और माता-पिता के नहीं रहने पर पुत्र एवं पुत्री समान रूप से राशि पाने के हकदार होंगे। विवाहित व्यक्ति में अगर माता-पिता या पुत्र नहीं हुए तो बहन व भाई समान रूप से हकदार होंगे। अधिकतम 60 दिनों में इस पूरे मामलों का निपटारा कर लिया जाएगा।