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पंचायत चुनाव में ईवीएम के साथ वीवी पैट होनी चाहिए, उपलब्ध न होने पर बैलेट पेपर से चुनाव कराया जाए- डाॅ उमा शंकर सहनी

पिछले दिन जनक्रांति के राष्ट्रीय संयोजक डाॅ उमा शंकर साहनी ने बिहार निर्वाचन आयोग से मांग की थी कि पंचायत चुनाव में ईवीएम के साथ वीवी पैट लगाया जाए।

पटना, संवाददाता। पिछले दिन जनक्रांति के राष्ट्रीय संयोजक डाॅ उमा शंकर साहनी ने बिहार निर्वाचन आयोग से मांग की थी कि पंचायत चुनाव में ईवीएम के साथ वीवी पैट लगाया जाए। इसी को लेकर आज फिर उमा शंकर साहनी सहित बिहार निर्वाचन आयोग से मिलकर बाहरी पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि 18 अगस्त 2021 को राज्य निर्वाचन आयोग को पत्र लिखकर हमने 8 अक्टूबर 2013 को सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए कहा कि निष्पक्ष एवं पारदर्शी पंचायत चुनाव हेतु सभी बूथों पर प्रत्येक ईवीएम मशीन के साथ वीवीपैट मशीन लगाया जाए ताकि वोटों का सत्यापन हो सके कि हम अपना मत किसको दिए किसी तरह के विवाद होने पर ईवीएम मशीन से वोट  की  गिनती की जाएगी फिर शंका दूर करने के लिए पर्ची का मिलान किया जाएगा लेकिन बिहार पंचायत चुनाव में ईवीएम और वीवीपैट के मामले में राज्य निर्वाचन आयोग चुप्पी साध लिया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताने के बजाय चुप क्यों है। 
 श्री साहनी ने कहा कि 23 अगस्त 2021 को हमने पटना हाईकोर्ट में पीआईएल दायर किया और कहा कि सभी ईवीएम के साथ वीवीपैट मशीन लागू किया जाए ऐसा सुप्रीम कोर्ट का 8 अक्टूबर 2013 का फैसला है ।31 अगस्त को केस में बहस होने वाली थी जो कि नहीं हुआ तो हमारे वकील अरुण कुमार .1 ने हाई कोर्ट में प्रार्थना लेटर लगाकर जब तक इस केस में बहस नहीं होती है तब तक चुनाव स्थगित कराने की बातें कहीं तब पीआईएल पर सुनवाई 13 सितंबर 2021 को हुई। 
याचिकाकर्ता मुजफ्फरपुर के डॉ उमाशंकर साहनी के द्वारा दायर पीआईएल पर सुनवाई करते हुए पटना हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश संजय करोल एवं न्यायाधीश एस कुमार ने मुजफ्फरपुर के याचिकाकर्ता के याचिका पर सुनवाई करते हुए आदेश दिया कि इस केस में पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे चुका है इसलिए मुख्य न्यायाधीश ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आलोक में राज्य निर्वाचन आयोग को निर्देशित करते हुए कहा कि सभी ईवीएम मशीन के साथ वीवीपैट मशीन निष्पक्ष एवं पारदर्शी चुनाव के लिए आवश्यक है ।उन्होंने 4 हफ्ते में जवाब मांगा साथ ही इस याचिका  को लेकर मानसिक शारीरिक एवं आर्थिक रूप से प्रताड़ना झेलने पर याचिकाकर्ता को उचित मुआवजा देने का आदेश राज्य निर्वाचन आयोग को दिया।
आगे उन्होंने कहा कि याचिकाकर्ता ने पंचायत चुनाव निष्पक्ष एवं पारदर्शिता बरकरार रखने के लिए प्रत्येक ईवीएम के साथटटचंज इस्तेमाल करने को कहा अगर पर्याप्त मात्रा में टटच्।ज्नहीं होने पर उन्होंने बैलेट पेपर से चुनाव कराने को आग्रह किया।

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