सुपरस्टार शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को मुंबई क्रूज ड्रग्स केस बेशक जमानत तो मिल गई थी, लेकिन उन्हें हर शुक्रवार नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के दफ्तर जाना पड़ता था। हालांकि अब आर्यन के लिए एक राहत भरी खबर सामने ये आ रही हैं कि उन्हें अब इन सब चीज़ों से आजादी मिल गई है। जी हां, बॉम्बे हाई कोर्ट ने आर्यन खान की जमानत संशोधन याचिका को स्वीकार कर उनके हक में फैसला दिया है। इसका मतलब ये हुआ अब आर्यन हर शुक्रवार एनसीबी दफ्तर नहीं पहुंचेंगे।
आर्यन खान को काफी वक्त बाद ऐसी राहत बॉम्बे हाई कोर्ट की तरफ से दी गई है, जिसने शाहरुख के बेटे की जमानत की इस शर्त को खत्म कर दिया है। इस दौरान कोर्ट ने कहा कि जब भी SIT उन्हें समन भेजेगी तब आर्यन खान को दिल्ली में पेश होना पड़ेगा। बता दें कि आर्यन खान की ओर से कोर्ट के सामने याचिका दी गई थी कि इस शर्त को खारिज किया जाए।
मालूम हो आर्यन खान को एनसीबी ने 3 अक्टूबर को गिरफ्तार किया था, जिसके बाद ये मामला काफी लंबा चला। वहीं बेटे के गिरफ्तार होने के बाद शाहरुख खान शूटिंग छोड़कर स्कॉटलैंड से भारत चले आए थे और तब से लगातार उनकी पूरी लीगल टीम आर्यन को जमानत दिलाने की कोशिशों में लगी हुई थी।
जमानत में रखी थी कई शर्तें...
भले ही आर्यन खान को 28 अक्टूबर को जमानत मिल गई हो, लेकिन इसके साथ कई सारी शर्तें जोड़ी गई थीं जिनमें से एक शर्त ये भी थी। ऐसे में उन्हें हर शुक्रवार सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे के बीच एनसीबी के दफ्तर में हाजिरी लगाने का आदेश दिया था। लेकिन अब कोर्ट के आदेश के बाद उन्हें ऐसा कुछ नहीं करना होगा। अपनी याचिका में, उन्होंने कहा था कि हर शुक्रवार को NCB दफ्तर आने के दौरान उन्हें मीडिया द्वारा घेर लिया जाता है और उन्हें पुलिस कर्मियों के साथ जाना पड़ता है।
आर्यन खान की याचिका में कहा गया कि क्योंकि इस मामले की जांच दिल्ली में एक विशेष जांच दल के पास चली गई है, इसलिए मुंबई ऑफिस में लगाई जाने वाली हाजिरी में ढील दी जा सकती है।
क्रूज पार्टी से गिरफ्तार हुए थे आर्यन
याद हो, आर्यन खान को मुंबई के बीच पर एक क्रूज पार्टी में की गई छापेमारी के बाद गिरफ्तार किया था। इस दौरान शाहरुख खान के बेटे आर्यन पर प्रतिबंधित दवाओं के कब्जे, उपयोग, बिक्री और खरीद के आरोप लगे थे। उन पर साजिश करने और दूसरों को ड्रग्स लेने के लिए उकसाने का भी आरोप लगाया गया था। मगर फिर कोर्ट ने इन सभी बातों को खारिज कर दिया।