एल्विश यादव की अब जेल में कटेगी रात, 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया

एल्विश यादव की अब जेल में कटेगी रात, 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया
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बिग बॉस ओटीटी 2 के विनर और यूट्यूबर एल्विश यादव बीते काफी दिनों से अलग-अलग विवादों के चलते लगातार चर्चा में बने हुए हैं। अब एल्विश यादव की मुश्किलें बढ़ गई हैं। दरअसल, नोएडा पुलिस ने 17 मार्च को एल्विश यादव को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने एल्विश यादव को पूछताछ के लिए बुलाया था और इसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस एल्विश यादव को कोर्ट में पेश किया है। एल्विश यादव को कोर्ट में ले जाने का समय वीडियो सामने आया है। बताया जा रहा है कि एल्विश यादव को कोबरा कांड में पुलिस ने गिरफ्तार किया गया है।

  • एल्विश यादव बीते काफी दिनों से अलग-अलग विवादों के चलते लगातार चर्चा में बने हुए
  • एल्विश यादव को कोर्ट में ले जाने का समय वीडियो सामने आया है

पुलिस ने एल्विश यादव को कोर्ट में किया पेश

एल्विश यादव के खिलाफ नोएडा पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए उन्हें रविवार को गिरफ्तार कर लिया है। इसके बाद पुलिस ने एल्विश यादव को कोर्ट में पेश किया है। एल्विश यादव को रेव पार्टी में सांपों का जहर सप्लाई करने के मामले में गिरफ्तार किया गया है। डीसीपी नोएडा विद्या सागर मिश्रा ने बताया है कि पुलिस ने बिग बॉस ओटीटी 2 के विनर और यूट्यूबर एल्विश यादव गिरफ्तार किया है। वहीं, पुलिस ने एल्विश यादव को सूरजपुर के डिस्ट्रिक्ट & सेशन कोर्ट में पेश किया है। एल्विश यादव को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। एल्विश यादव को एनडीपीएएस एक्ट में गिरफ्तार किया गया है।

क्या है NDPS एक्ट?

NDPS Act को नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट-1985 कहते हैं. इसे 1988, 2001, 2014 और 2021 में चार बार संशोधित किया गया. इसका इस्तेमाल नशीले पदार्थों को बनाने, खरीदने-बेचने और सेवन करने वालों के खिलाफ किया जाता है. इसके तहत चरस, गांजा, अफीम, हेरोइन, कोकेन, मॉर्फीन, एलएसडी, एमएमडीए और अल्प्राजोलम आते हैं. इनमें कई ड्रग्स का इस्तेमाल दवाइयों के लिए किया जाता है. लेकिन इनका ज्यादा इस्तेमाल प्रतिबंधित है. इसमें 10 से 20 साल तक की सजा और 1 से 2 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है.

वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट

वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट- 1972 में 66 धाराएं और 6 अनुसूचियां हैं. इन अनुसूचियों के तहत वन्यजीवों की सुरक्षा की जाती है. पहली अनुसूची में जंगली जानवरों और पक्षियों को सुरक्षा मिलती है. इस सूची में 43 वन्यजीव शामिल हैं. इनमें बाघ, चीता, भालू, तोता, मोर, बत्तख (कुछ प्रजातियां), तीतर, उल्लू, बाज, ऊंट, बंदर, हाथी, हिरन, सफेद चूहा, सांप, मगरमच्छ, एलिगेटर और ​​​​कछुआ को पालने पर प्रतिबंध है. इस एक्ट की कई धाराए हैं. इसकी अनुसूची 6 में दुलर्भ पौधों की खेती पर भी रोक लगाई गई है. इस एक्ट के तहत 3 से 7 साल तक की जेल हो सकती है.

Elvish Yadav ने सफाई में क्या कहा था?

जब ये मामला सामने आया तो एल्विश ने अपनी ओर से सफाई दी. इंस्टा पर एक वीडियो पोस्ट कर उन्होंने कहा था,

'मैं सुबह उठा. मैंने मीडिया में न्यूज देखी कि एल्विश यादव नशीले पदार्थ के बिजनेस में शामिल हैं. वो अरेस्ट हो गए हैं. मैं बता दूं कि मेरे खिलाफ जितनी भी चीजें चल रही हैं. वो फेक हैं और मेरा इसमें कोई लेना देना नहीं है. मुझे लेकर जो भी बातें की जा रही हैं, उसमें किसी तरह की सच्चाई नहीं है. आरोपों में मेरा नाम खराब न करें.

मैं यूपी पुलिस के साथ सहयोग करने को तैयार हूं. मैं यूपी पुलिस और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से निवेदन करना चाहता हूं कि इस चीज में अगर मेरे खिलाफ 1% भी आरोप साबित हुए, तो मैं जिम्मेदारी लेने को तैयार हूं. मैं सबसे कहना चाहता हूं की प्लीज बिना किसी सबूत के मेरा नाम खराब करने की कोशिश ना करें. मेरा दूर-दूर तक इससे कोई वास्ता नहीं है.'

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