विकास सचदेवा ने फ्लाइट में बॉलीवुड की पूर्व अभिनेत्री के साथ छेड़छाड़ की थी जिसके आरोप में उन्हें तीन साल की सजा मुंबई की डिंडोशी कोर्ट ने सुनाई है। यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण अधिनियम के तहत मामलों की विशेष न्यायाधीश ए डी देव ने सुनवाई करते हुए विकास सचदेव को भारतीय दंड संहिता की धारा 354 के तहत दोषी करार दिया है।
कोर्ट के सामने विकास के वकील अदनान शेख ने अपील करते हुए कहा कि वह अपने परिवार में एकमात्र ही सदस्य हैं जो कमाते हैं इसलिए इन्हें कम से कम सजा दी जाए। 10 दिसंबर 2017 को फ्लाइट में अभिनेत्री के साथ छेड़खानी की यह घटना हुई थी। इस मामले ने खूब सुर्खियां उस समय बटोरी थीं। सोशल मीडिया पर बाद में एक्ट्रेस ने विकास सचदेवा पर छेड़खानी का आरोप लगाते हुए पोस्ट भी लिखा था।
प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस अधिनियम के तहत विकास को दोषी पाया गया है। दरअसल जब यह घटना हुई उस समय पीड़ित अभिनेत्री 17 साल की थी। इसका मतलब यह कि वह नाबालिग थीं। मुंबई से पुलिस ने अभिनेत्री के आरोप लगाने के बाद विकास सचदेवा को हिरासत में ले लिया था।
Mumbai: Vikash Sachdeva, who has been convicted for molesting a Bollywood actress on-board a flight has been sent to 3 years of imprisonment by Special Protection of Children from Sexual Offences (POCSO) Court. #Maharashtra https://t.co/BNYxzKLhFw
— ANI (@ANI) January 15, 2020
10 दिसंबर 2017 का यह मामला है उस दौरान विस्तारा एयरलाइंस से एक्ट्रेस दिल्ली से मुंबई यात्रा कर रही थीं। अभिनेत्री के साथ छेड़छाड़ इसी यात्रा के दौरान हुई थी। सोशल मीडिया पर जब अभिनेत्री ने अपना रोते हुए वीडियो पोस्ट किया था तब इस मामले के बारे में पता चला था। फ्लाइट में हुई इस हादसे के बारे में अभिनेत्री ने अपने इस वीडियो में बताया था।
आरोपी विकास सचदेवा की पत्नी ने इस मामले में बात करते हुए बताया था कि, मेरे पति बेकसूर हैं और उनका छेड़छाड़ करने का कोई इरादा नहीं था। हमारे परिवार में एक जवान शख्स की मौत हुई थी, जहां वो गए थे। विकास सचदेवा की पत्नी ने आगे कहा, पिछले 24 घंटों से मेरे पति सोए नहीं थे। उन्होंने क्रू से कहा कि उन्हें परेशान न करें क्योंकि वह सोना चाहते हैं। उन्होंने सोते समय अपने पैर ऊपर कर लिए, उनका शोषण करने का कोई इरादा नहीं था।