बॉम्बे हाईकोर्ट ने दिया जिया खान की मां को झटका, सूरज पंचोली के खिलाफ री-ओपन नहीं होगा सुसाइड केस

जिया खान के सुसाइड केस में एक्ट्रेस की मां राबिया खान को बड़ा झटका मिला है। राबिया ने केस को दोबारा ओपन करने और नए सिरे से जांच के लिए याचिका दायर की थी, जिसे बॉम्बे हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया है।
बॉम्बे हाईकोर्ट ने दिया जिया खान की मां को झटका, सूरज पंचोली के खिलाफ री-ओपन नहीं होगा सुसाइड केस
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बॉलीवुड एक्ट्रेस
जिया खान सुसाइड केस में उनकी मां राबिया खान को कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। राबिया
ने अपनी बेटी के सुसाइड केस को दोबारा ओपन करने के लिए बॉम्बे हाइकोर्ट का दरवाजा
खटखटाया था मगर बॉम्बे हाइकोर्ट ने
केस को दोबारा खोलने
और नए सिर से जांच की याचिका को खारिज कर दिया है। राबिया ने अपनी बेटी जिया खान
की मौत के पीछे एक्टर सूरज पंचोली का हाथ बताते हुए इस केस को री-ओपन करने की याचिका
दायर की थी।

बता दें कि जिया खान 3 जून 2013 में मुंबई स्थित अपने फ्लैट में मृत पाई गई
थीं। अभिनेत्री की मौत को सुसाइड बताया गया
, लेकिन एक्ट्रेस की मां ने
इसे सुसाइड मानने से इनकार कर दिया। राबिया खान ने जिया के बॉयफ्रेंड-एक्टर सूरज
पंचोली पर एक्ट्रेस को सुसाइड के लिए उकसाने का आरोप लगाया था।

राबिया द्वारा दायर
याचिका में उन्होंने ये
दावा किया था कि
केस की जांच में सीबीआई ने कुछ गलतियां की और इस वजह से वह चाहती हैं कि केस की
दोबारा सुनवाई और नए सिरे से जांच हो। राबिया खान ने अपील की थी कि केस की नए सिरे
जांच की जिम्मेदारी स्पेशल एजेंसी को सौंपी जाए और इसमें फेडरल ब्यूरो ऑफ
इन्वेस्टिगेशन (
FBI) की मदद ली जाए।

गौरतलब है कि राबिया खान के वकील शेखर जगताप और सारुचिता चौधरी ने तर्क दिया
कि केस में मुंबई पुलिस की प्रारंभिक जांच में
'कुछ खामियां' थीं और केस की तरफ उनकी अप्रोच भी गलत थी। और सीबीआई ने भी वही गलतियां कीं और इसलिए इस
मामले में स्वतंत्र जांच होनी चाहिए।

वहीं सीबीआई की ओर से वकील संदेश पाटिल ने कहा कि एजेंसी ने इस मामले की
निष्पक्ष जांच की है। सुनवाई के बाद जज ए एस गडकरी और एम एन जाधव ने राबिया खान की
याचिका यह कहते हुए खारिज कर दी कि उन्हें सीबीआई की जांच में पूरा विश्वास है।

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