बॉम्बे हाईकोर्ट ने पिछले महीनों 7 और 9 सितंबर को बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत को बृह्मुंबई महानगर पालिका द्वारा जारी किए गए नोटिस को खारिज कर दिया है। जी हां दरअसल अदालत ने कंगना के कार्यालय पर की गई तोडफ़ोड़ को दुर्भावनापूर्ण इरादे से की गई कार्रवाई करार दिया है। इतना ही नहीं न्यायालय ने यह भी आदेश दिया है कि कार्याकय में की गर्ई तोडफ़ोड़ की वजह से हुए नुकसान का पता लगाने के लिए एक वैल्यूअर को नियुक्त जाए। वहीं अब इस फैसले पर कंगना का रिएक्शन भी सामने आया है।
कंगना ने किया ट्वीट
हाल ही में कंगना रनौत ने ट्वीट करके लिखा है कि कोई इंसान सरकार के खिलाफ खड़ा होता है और जीतता है तो यह जीत सिर्फ उस व्यक्ति की नहीं होती,बल्कि पूरे लोकतंत्र की होती है। मेरा हौसला बढ़ाने के लिए हर एक व्यक्ति को शुक्रिया। हर उस शख्स को भी धन्यवाद,जो मेरे सपनों के टूटने पर हंसे थे। यह सबकुछ इस वजह से भी हुआ क्योंकि आप विलेन की तरह काम कर रहे थे और मैं हीरो बन गई।
वहीं उच्च न्यायालय का कहना है कि वैल्यूअर अदालत को एक रिपोर्ट सौंपेगा। इसके बाद फिर अभिनेत्री को मुआवजा देने का आदेश दिया जाएगा। इसके अलावा अदालत ने कंगना से इंटरनेट और बाकी लोगों पर टिप्पणी करते हुए संयज बरतने के लिए कहा है।
कंगना ने बीएमसी की कार्रवाई के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। बीएमसी ने 9 सितंबर को कंगना के पाली हिल स्थित बंगले में बने ऑफिस के कई हिस्सों के अवैध बताते हुए सारा तोड़ दिया था। इसके बाद अभिनेत्री ने बीएमसी से अवैध तोडफ़ोड़ के लिए दो करोड़ रुपए का हर्जाना मांगा।
इसके अलावा कंगना और उनकी बहन रंगोली चंदेल के ऊपर सोशल मीडिया के माध्यम से धार्मिक भावनाएं भड़काने के आरोप में मामला दर्ज किया गया था। जिस मामले में दोनों बहनों को पुलिस के समक्ष पेश होने के लिए कई बार बुलाया गया लेकिन अब तक दोनों ही पुलिस के समक्ष पेश नहीं हुई हैं। अब कोर्ट ने दोनों बहनों को 8 जनवरी से पहले पुलिस के सामने पेश होने के निर्देश दिए हैं।