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मद्रास हाइकोर्ट ने लगाई धनुष को फटकार, रॉल्‍स रॉयस खरीदने के लिए मांगी टैक्‍स में छूट

धनुष ने साल 2015 में यूके से खरीदी हई अपनी रोल्स-रॉयस कार के इंडिया में प्रवेश करने के कर में छूट की मांग करने के लिए एक याचिका दायर की थी। हाल ही में ऐसी याचिका दायर करना साउथ के स्टार विजय को भारी पड़ी थी।

साउथ सुपस्टार धनुष कभी अपनी फिल्मों की वजह से तो कभी अपने लाइफस्टाइल को लेकर चर्चा में बने रहते हैं।   साउथ के सुपरस्टार धनुष इन दिनों अपनी लग्जरी कार की वजह से मुश्किलों में घिरे नजर आ रहे हैं। दरअसल धनुष ने साल 2015 में यूके से खरीदी हई अपनी रोल्स-रॉयस कार के इंडिया में प्रवेश करने के कर में छूट की मांग करने के लिए एक याचिका दायर की थी। हाल ही में ऐसी याचिका दायर करना साउथ के स्टार विजय को भारी पड़ी थी। जिसके बाद धनुष के वकील 2015 में दायर याचिका को वापस लेना चाहते थे। लेकिन मद्रास उच्च न्यायालय ने मामले की सुनवाई की और धनुष को याचिका वापस लेने की अनुमति देने से इनकार कर दिया। 
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वहीं 5 अगस्त को हुए इस सुनवाई में धनुष के वकील ने कोर्ट में यह सूचना दी है कि एक्टर ने कर का 50 प्रतिशत भुगतान कर दिया है और 9 अगस्त तक बाकी की राशि का भुगतान करने के लिए सहमति जताई है। इसके साथ ही केस वापसी की मांग की है। 
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 हालांकि, न्यायमूर्ति एसएम सुब्रमण्यम ने एक आदेश पारित करके मामले को खारिज कर दिया और धनुष रोल्स रॉयस कार के लिए प्रवेश कर के रूप में 30.30 लाख का भुगतान 48 घंटे के भीतर किए जाने का आदेश दिया है। उन्होंने कहा, साबुन खरीदने वाला आम आदमी भी टैक्स दे रहा है। सभी को जिम्मेदारी से और कानून के अनुसार कार्य करना चाहिए। 
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वहीं इससे पहले कोर्ट ने साउथ के एक्टर विजय को भी ऐसे ही एक मामले के लिए फटकार लगाई थी। विजय पर आरोप था कि उन्होंने रॉल्स रॉयस कार खरीद में एंट्री टैक्स की चोरी की है। इसी को लेकर उन्होंने ने कोर्ट से अपील की थी कि इस टैक्स को हटाया जाए। इस मामले पर कार्यवाही करते हुए फिलहाल मद्रास हाई कोर्ट ने विजय पर लगाए गए एक लाख रुपये के जुर्माने पर अंतरिम रोक लगा दी है। 

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