बॉलीवुड स्टार सनी देओल और करिश्मा कपूर को जयपुर की एक अदालत ने 22 साल पुराने रेलवे चेन पुलिंग मामले में बड़ी राहत देते हुए बरी करने का आदेश दिया है। ये मामला साल 1997 में अजमेर रेलवे डिवीजन में एक फिल्म की शूटिंग के दौरान बताया गया था।
सनी देओल और करिश्मा कपूर के खिलाफ 1997 में एक फिल्म की शूटिंग के दौरान रेलवे चेन खींचने के आरोप में मामला दर्ज किया गया था। रेलवे अदालत ने 17 सितंबर को रेलवे अधिनियम की धारा 141, 145, 146 और 147 के तहत दोनों को दोषी ठहराया था।
हालांकि, न्यायाधीश पवन कुमार ने शुक्रवार को तर्क दिया कि रेलवे अदालत ने दोनों आरोपियों को उन धाराओं के तहत दोषी ठहराया, जिन्हें सत्र न्यायालय ने 2010 में निरस्त कर दिया था। साथ ही, इस मामले में दोनों के खिलाफ पर्याप्त सबूत का भी अभाव है।
रेलवे द्वारा किये गए मुक़दमे में नरेना रेलवे स्टेशन पर अजमेर रेलवे डिवीजन में चेन पुलिंग की घटना सामने आई थी, जिसके कारण 2413-ए एक्सप्रेस 25 मिनट की देरी से आई। इसलिए रेलवे एक्ट के तहत दोनों के खिलाफ धारा 141, 145, 147 के तहत मामला दर्ज किया गया था।
सनी देओल और करिश्मा कपूर ने सेशंस कोर्ट में एक याचिका दायर की थी, जिसमें उनकी ओर से अधिवक्ता ए. के. जैन ने कोर्ट में दोनों पक्ष रखा था।