तारक मेहता की 'बबीता जी' हुईं गिरफ्तार, एक्ट्रेस से 4 घंटे तक चली पूछताछ - Latest News In Hindi, Breaking News In Hindi, ताजा ख़बरें, Daily News In Hindi

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तारक मेहता की ‘बबीता जी’ हुईं गिरफ्तार, एक्ट्रेस से 4 घंटे तक चली पूछताछ

टीवी एक्ट्रेस मुनमुन दत्ता ने अपनी गिरफ्तारी की खबरों पर प्रतिक्रिया दी है। मुनमुन ने बताया कि वह गिरफ्तार नहीं हुई थीं बल्कि वह रूटीन पूछताछ के लिए गई थीं।

टीवी शो ‘तारक मेहता का उल्टा चश्मा’ में बबीता जी का किरदार निभाने वाली एक्ट्रेस मुनमुन दत्ता किसी न किसी वजह से सोशल मीडिया पर छाई रहती हैं। हाल ही में, ऐसी खबर उड़ी कि मुनमुन दत्ता को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल, पिछले साल मुनमुन दत्त के खिलाफ यू-ट्यूब पर जातिगत टिप्पणी करने की वजह से हरियाणा के हंसी कस्बे में मामला दर्ज किया गया था। दावा किया गया कि मुनमुन दत्ता को इसी मामले में हरियाणा पुलिस ने औपचारिक तौर पर गिरफ्तार कर लिया है।
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मुनमुन दत्ता ने एक इंटरव्यू दिया है, जिसमें उन्होंने इन खबरों का खंडन करते हुए बताया है कि वह सिर्फ एक रूटीन पूछताछ के लिए गई थीं। उन्हें गिरफ्तार नहीं किया गया है और उन्हें अंतरिम जमानत भी मिल गई थी। मुनमुन दत्ता ने अपने लेटेस्ट इंटरव्यू में कहा, ‘मैं गिरफ्तार हो गई थी, इन अफवाहों के खिलाफ में बताना चाहूंगी कि मैं बस एक रूटीन पूछताछ के लिए पुलिसवालों के साथ गई थी।’
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मुनमुन ने आगे कहा, ‘मुझे गिरफ्तार नहीं किया था बल्कि शुक्रवार को जब मैं कोर्ट गई थी तो पूछताछ के लिए जाने से पहले ही मुझे अंतरिम जमानत दे दी गई थी। हंसी पुलिस स्टेशन के पुलिसकर्मियों ने मुझसे तकरीबन ढाई घंटे तक पूछताछ की और केस से जुड़ी जरूरी जानकारियां नोट कीं। वे बहुत ही शालीनता से बात कर रहे थे और अच्छा बर्ताव कर रहे थे।’
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मुनमुन दत्ता ने इस दौरान किसी भी मीडियाकर्मी से बात नहीं की। मुनमुन दत्ता के खिलाफ एससी एसटी एक्ट के तहत मुकदमा हंसी के दलित अधिकार कार्यकर्ता रजत कल्सन ने 13 मई 2021 दर्ज कराया था। मुनमुन दत्ता ने इसके बाद अपने खिलाफ दर्ज मुकदमे को खत्म कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। उस याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने 22 सितंबर 2021 को खारिज कर दिया था। मुनमुन दत्ता की अग्रिम जमानत याचिका हिसार की एससी-एसटी एक्ट के तहत स्थापित विशेष अदालत ने 28 जनवरी को खारिज कर दी थी, जिसके बाद मुनमुन दत्ता ने अग्रिम जमानत के लिए पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट की शरण ली थी। 

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