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एनसीआर में पेट्रोलियम कोक के इस्तेमाल और बिक्री पर प्रतिबंध 

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नयी दिल्ली : पर्यावरण मंत्रालय ने वायु प्रदूषण पर नियंत्रण करने के अपने नये प्रयास के तहत राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में आयातित पेट्रोलियम कोक के इस्तेमाल और बिक्री पर रोक लगा दी है। मंत्रालय द्वारा शुक्रवार को जारी एक अधिसूचना में कहा गया है कि एनसीआर में काम कर रहे सीमेंट संयंत्रों को राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से अनुमति लेनी होगी। ये सीमेंट संयंत्र ईंधन के रूप में पेट्रोलियम कोक का इस्तेमाल करते है। अधिसूचना में कहा गया है कि यहां तक ​​कि जिन औद्योगिक इकाइयों को पेट्रोलियम कोक का इस्तेमाल करने की अनुमति दी गई है उन्हें इसके तीन महीने की खपत से अधिक के लिए संग्रह करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

इसमें कहा गया है, ‘‘एनसीआर राज्यों में व्यापार के उद्देश्यों के लिए पेट्रोलियम कोक के आयात की अनुमति नहीं दी जायेगी।’’ ये प्रतिबंध पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की संबंधित धारा के तहत लगाये गये हैं। हालांकि क्षेत्र में केवल स्वीकृत और पंजीकृत औद्योगिक इकाइयों को सीधे पेट्रोलियम कोक का आयात करने की अनुमति दी जायेगी। अधिसूचना में कहा गया है कि रिफायनरी और उनके अधिकृत डीलर राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा तय की गई मात्रा के अनुसार एनसीआर में पंजीकृत औद्योगिक इकाइयों को पेट्रोलियम कोक की बिक्री कर सकेंगे।

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