कोरोना वायरस (कोविड-19) को लेकर केंद्र सरकार ने करदाताओं (टैक्स पैयर्स) को बड़ी राहत देते हुए वित्त वर्ष 2018-19 की इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की आखिरी तारीख 31 मार्च से बढ़ाकर 30 जून 2020 कर दी है। इसके साथ ही देरी से टैक्स देने पर लगने वाली ब्याज की रेट को भी 12 प्रतिशत से घटाकर 9 प्रतिशत वाषिर्क कर दिया गया है।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि सरकार ने परमानेंट अकाउंट नंबर (पैन) को विशिष्ट पहचान संख्या आधार के साथ जोड़ने की आखिरी तारीख को भी 31 मार्च से बढ़ाकर 30 जून 2020 कर दिया है। कोरोना वायरस फैलने से रोकने की वजह से देश के कई राज्यों में तमाम गतिविधियों को बंद किया गया है।
उन्होंने इसी कड़ी में लोगों को और राहत देते हुए कहा कि विवाद से विश्वास योजना के तहत कर विवादों का समाधान करने के की समयसीमा को भी 30 जून 2020 तक बढ़ा दिया गया है। उन्होंने कहा कि बढ़ी समयसीमा के भीतर जो भी इस योजना का लाभ उठायेंगे उनहें मूल कर राशि पर 10 प्रतिशत ब्याज नहीं देना होगा।
वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर भी इस अवसर पर वित्त मंत्री के साथ उपस्थित थे। इस अवसर पर करदाताओं, छोटे कारोबारियों और अन्य को विभिन्न अनुपालनों के मामले में आखिरी तारीख को आगे बढ़ाने घोषणा की गई।