नई दिल्ली: केन्द्रीय मंत्री रामविलास पासवान ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि उपभोक्ताओं के अधिकार के संरक्षण वाला विधेयक संसद के मौजूदा शीतकालीन सत्र में पेश और पारित कर लिया जायेगा। खाद्य एवं उपभोक्ता मामलों के मंत्री ने कहा कि मंत्रिमंडल ने कल उपभोक्ता संरक्षण विधेयक, 2017 को पेश किये जाने के संबंध में अपनी मंजूरी दे दी। यह ऐतिहासिक विधेयक है। हमें उम्मीद है कि इस विधेयक को चालू शीतकालीन सत्र में ही पेश और पारित कर लिया जायेगा।
उन्होंने कहा कि यह विधेयक 31 वर्ष पुराने उपभोक्ता संरक्षण कानून, 1986 का स्थान लेगा। उन्होंने कहा कि नया विधेयक उपभोक्ताओं का सशक्तिकरण करेगा और उनके अधिकारों की बेहतर तरीके से सुरक्षा करेगा। उन्होंने कहा कि प्रस्तावित कानून मौजूदा समय में डिजिटल और ई.कॉमर्स कारोबार की वजह से उत्पन्न होने वाली चुनौतियों से निपटने में मदद करेगा।
उन्होंने इस संबंध में अधिक विवरण नहीं दिया। पासवान ने कहा कि जिला, प्रदेश और राष्ट्रीय उपभोक्ता मंच पर रिक्तियों को भरा जायेगा क्योंकि उपभोक्ताओं की जागरुकता बढ़ने के साथ कानूनी मामलों की संख्या भी बढ़ रही है। एनसीडीआरसी के अध्यक्ष डी के जैन ने चिंता प्रकट की कि विवाद के मामलों की संख्या काफी तेजी से बढ़ रही है जबकि मामलों के निपटारे का प्रतिशत कम हुआ है।
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