रेलवे की लापरवाही पर कोर्ट ने लगाया 15 हजार रुपये का जुर्माना, यात्री को मिला न्याय

रेलवे की लापरवाही पर कोर्ट ने लगाया 15 हजार रुपये का जुर्माना, यात्री को मिला न्याय
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Fine on Railway : कोर्ट ने रेलवे के खिलाफ 15 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। एक यात्री ने शिकायत की है कि उनकी यात्रा के दौरान गरीब रथ ट्रेन में एसी और पंखे नहीं चल रहे थे, जिससे उन्हें बहुत असुविधा हुई। यात्री के अनुसार, उन्होंने रेलवे अधिकारियों को इस समस्या की सूचना दी और मुआवजे के लिए पत्र भी लिखा, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई।

  • कोर्ट ने रेलवे के खिलाफ 15 हजार रुपये का जुर्माना लगाया
  • एक यात्री ने कोर्ट में रेलवे के खिलाफ की शिकायत
  • मामले में कोर्ट ने साउथ सेंट्रल रेलवे के खिलाफ फैसला सुनाया

Fine on Railway : जिला उपभोक्ता फोरम ने इसे लापरवाही का मामला माना और यात्री को 15 हजार रुपये का हर्जाना देने का आदेश दिया। यात्री का कहना है कि उन्होंने अपनी बेटी के साथ विशाखापत्तनम से सिकंदराबाद की यात्रा की थी, और उन्हें गरीब रथ ट्रेन में समस्याएं आईं। रात में एसी और पंखे बंद हो गए थे, जिससे उन्हें असुविधा हुई। इसके बाद भी समस्या का समाधान नहीं हुआ और यात्री को जुर्माना मिला।

एक यात्री ने कोर्ट में रेलवे के खिलाफ शिकायत करते हुए कहा है कि उनकी यात्रा के दौरान गरीब रथ ट्रेन में एसी और पंखे बंद रहे, जिससे डिब्बे में हवा की कमी हो गई और उन्हें असुविधा हुई।

इस मामले में कोर्ट ने साउथ सेंट्रल रेलवे के खिलाफ फैसला सुनाया और 15 हजार रुपये का जुर्माना लगाया। यात्री ने बताया कि उन्होंने रेलवे के अधिकारियों को इस समस्या की सूचना दी और मुआवजे के लिए पत्र भी भेजा, लेकिन कोई सुरक्षित कदम नहीं उठाया गया।

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