बरेली : केंद्रीय श्रम और रोजगार राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार संतोष गंगवार ने कहा है कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन कानून में जल्द ही बदलाव किया जायेगा जिससे देश भर में पांच करोड़ से ज्यादा कर्मचारियों और संगठित क्षेत्र के श्रमिकों को सीधा लाभ होगा। श्री गंगवार ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि सरकारी और गैर सरकारी संस्थानों में 20 से अधिक कर्मचारी श्रमिक होने पर भविष्य निधि (पीएफ) कानून लागू है जबकि कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआई) में 10 कर्मचारी पर नियम लागू हो जाता है, इस तरह दोनों विभागों में कर्मचारी श्रमिक पंजीकरण मानक अलग अलग अलग है। इसे एक समान किया जाना है।
श्रम मंत्रालय इन दोनों विभागों के कर्मचारी की मानक तादाद दस करेगा। इस पर कवायद शुरू हो गई है। इसमें पांच करोड़ से ज्यादा कर्मचारी/श्रमिक पीएफ के हकदार हो जाएंगे और उन्हें सामाजिक सुरक्षा मिलेगी। उन्होने कहा कि श्रम कानूनो की जटिलता को कम करने के इरादे से सरकार श्रमिक कानूनो की संख्या घटाने पर भी विचार कर रही है और मानसून सत्र में 38 श्रमिक कानून को घटाकर चार करने का प्रस्ताव लाया जाएगा। केन्द्रीय राज्य मंत्री ने बताया कि ब्रिटिश शासनकाल में लागू कई श्रम कानून वर्तमान में अव्यावहारिक हो गए हैं।
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