ईपीएफओ (Employees Provident Fund Organization) ने पेंशनभोगियों (Pensioners) को होने वाली परेशानियों को काम करने के लिए एक नई पहल की है। EPFO ने लाइफ सर्टिफिकेट (Life Certificate) सबमिट करने की डेडलाइन की शर्त हटा दी है। इसके साथ ही कर्मचारियों को रिटायरमेंट के दिन ही ‘पेंशन पेमेंट ऑर्डर’ देने की व्यवस्था की गई है।
हर साल 3 लाख कर्मचारी होंगे लाभान्वित
EPFO ने नए अपडेट में कहा कि ईपीएफओ द्वारा ‘’निर्बाध सेवा’’ अंशदाता सेवानिवृत्ति (Subscriber Retirement) के दिन पेंशन भुगतान आदेश (PPO) प्राप्त कर सकेंगे। सभी क्षेत्रीय कार्यालय ‘प्रयास सेवानिवृत्ति के दिन पीपीओ जारी करने की कोशिश’ नामक मासिक वेबिनार का आयोजन कर रहे हैं। तीन माह के भीतर सेवानिवृत्ति हो रहे कर्मचारियों को वेबिनार में मार्गदर्शन एवं प्रशिक्षण के लिए नियोक्ताओं के साथ आमंत्रित किया जा रहा है। इस पहल से हर साल रिटायर होने वाले लगभग 3 लाख कर्मचारी लाभान्वित होंगे।’
पहले ये थी life certificate की डेटलाइन
इससे पहले ईपीएफओ ने पेंशनभोगियों के लिए जीवन प्रमाण पत्र (लाइफ सर्टिफिकेट) जमा करने में छूट देने की घोषणा की थी। जिसके मुताबिक पेंशनधारक साल में कभी भी लाइफ सर्टिफिकेट जमा करा सकते थे, जिसकी मान्यता पूरे एक साल तक तय की गयी थी।
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— EPFO (@socialepfo) May 8, 2022
दरअसल, पेंशनभोगियों को हर साल नवंबर महीने में अपना जीवन प्रमाण पत्र जमा कराना पड़ता था। ऐसा नहीं करने पर पेंशन के रुक जाने का खतरा रहता है। ईपीएफओ के अनुसार, ईपीएस 95 (EPS 95) के पेंशनर्स बिना किसी डेडलाइन के साल में कभी भी अपना लाइफ सर्टिफिकेट जमा कर सकते।