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Google CCI Penalty : गूगल पर सीसीआई ने लगाया 1337.76 करोड़ रुपये का जुर्माना , जानिए ! क्या है वजह ?

भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (CCI) ने Google पर 1,337.76 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है। एंड्रॉयड मोबाइल उपकरण क्षेत्र में बाजार में अपनी मजबूत स्थिति का दुरुपयोग करने को लेकर यह कार्रवाई की गई। इसके साथ ही, CCI ने प्रमुख इंटरनेट कंपनी को अनुचित कारोबारी गतिविधियों को रोकने और बंद करने का निर्देश दिया है।

Google को दिया गया 30 दिनों का समय

आवश्यक वित्तीय विवरण और सहायक दस्तावेज जमा करने के लिए Google को 30 दिनों का समय दिया गया है। घरेलू कंपनियों से शिकायतें मिलने के बाद कई साल पहले Google की जांच शुरू करने वाले एंटीट्रस्ट वॉचडॉग ने कंपनी को स्मार्टफोन निमार्ताओं को विशेष रूप से अपनी खोज सेवाओं को चलाने के लिए कोई प्रोत्साहन नहीं देने का आदेश दिया।

कामकाज का तरीका ठीक करने का निर्देश

CCI ने Android Mobile Operating System और Google के विभिन्न मालिकाना मोबाइल एप्लिकेशन (Play Store, Google Search, Google Chrome, YouTube, आदि) के लाइसेंस के संबंध में Google की विभिन्न प्रथाओं की जांच की। पूछताछ के दौरान, Google ने Apple से सामना की जाने वाली प्रतिस्पर्धात्मक बाधाओं के बारे में तर्क दिया।

CCI ने एक बयान में कहा, Google के एंड्रॉइड पारिस्थितिकी तंत्र और Apple के आईओएस पारिस्थितिकी तंत्र के बीच प्रतिस्पर्धा की सीमा को समझने के संबंध में, CCI ने दो व्यावसायिक मॉडलों में अंतर को नोट किया, जो व्यावसायिक निर्णयों के अंतर्निहित प्रोत्साहन को प्रभावित करते हैं। Apple का व्यवसाय मुख्य रूप से वर्टीकल इंटीग्रेटेड स्मार्ट डिवाइस इकोसिस्टम पर आधारित है जो अत्याधुनिक सॉफ्टवेयर घटकों के साथ हाई-एंड स्मार्ट डिवाइस की बिक्री पर केंद्रित है।

जबकि Google का व्यवसाय अपने प्लेटफॉर्म पर उपयोगकर्ताओं को बढ़ाने के अंतिम इरादे से प्रेरित पाया गया ताकि वे इसकी राजस्व अर्जन सेवा, यानी ऑनलाइन खोज के साथ बातचीत कर सकें, जो सीधे Google द्वारा ऑनलाइन विज्ञापन सेवाओं की बिक्री को प्रभावित करती है। CCI ने यह भी नोट किया कि दो मोबाइल पारिस्थितिकी प्रणालियों, यानी एंड्रॉइड और Apple के बीच कुछ हद तक प्रतिस्पर्धा हो सकती है, हालांकि, यह भी तय करने के समय कि कौन सा डिवाइस खरीदना है, यह भी सीमित है।

Google ने अभी तक CCI के फैसले का नहीं दिया जवाब 

Google एंड्रॉइड ओएस का संचालन/प्रबंधन करता है और साथ ही इसके अन्य मालिकाना अनुप्रयोगों को लाइसेंस देता है और ओईएम अपने स्मार्ट मोबाइल उपकरणों में इस ओएस और Google के ऐप्स का उपयोग करते हैं। Google ने अभी तक CCI के फैसले का जवाब नहीं दिया है।

धारा 4(2)(सी) का उल्लंघन 

CCI ने यह भी कहा कि बाजारों को गुणों के आधार पर प्रतिस्पर्धा करने की अनुमति दी जानी चाहिए और प्रमुख खिलाड़ियों (वर्तमान मामले में, Google) पर यह जिम्मेदारी है कि इसका आचरण योग्यता के आधार पर इस प्रतियोगिता को बाधित नहीं करता है। CCI ने कहा, Google ने ऑनलाइन खोज बाजार में अपना दबदबा कायम रखा है, जिसके परिणामस्वरूप अधिनियम की धारा 4(2)(सी) का उल्लंघन करते हुए प्रतिस्पर्धी खोज ऐप्स तक बाजार पहुंच से इनकार किया गया है।

मौद्रिक दंड लगाने के अलावा, CCI ने Google के खिलाफ प्रतिस्पर्धा-विरोधी प्रथाओं में शामिल होने से रोकने का आदेश भी जारी किया, जो अधिनियम की धारा 4 के प्रावधानों के उल्लंघन में पाए गए हैं।

ओईएम, ऐप डेवलपर और इसके मौजूदा या संभावित प्रतिस्पर्धियों को नुकसान पहुंचाने के लिए Google अपने प्ले सर्विस एपीआई तक पहुंच से इनकार नहीं करेगा। यह एंड्रॉइड ओएस के बीच ऐप्स की इंटरऑपरेबिलिटी सुनिश्चित करेगा जो Google और एंड्रॉइड फोर्क्‍स की संगतता आवश्यकताओं का अनुपालन करता है। Google अपने पहले से इंस्टॉल किए गए ऐप्स को उपयोगकर्ताओं द्वारा अनइंस्टॉल करने पर भी रोक नहीं लगाएगा।

वर्ष 2018 में लगा था जुर्माना 

आपको बता दें कि इससे पहले CCI के आदेश के मुताबिक 8 फरवरी 2018 को भी Google पर 135.86 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया था। उस समय भी, इसके पीछे CCI ने Google को ऑनलाइन खोज और विज्ञापन बाजार में अपनी मजबूत स्थिति का दुरुपयोग करने का दोषी पाया था।  बता दें कि ,  Google पर जुर्माना राशि 135.86 करोड़ रुपये थी, जो वित्त वर्ष 2013, 14 और 15 में भारत में कंपनी द्वारा अर्जित औसत राजस्व का 5 प्रतिशत है।

CCI ने बुधवार को MakeMyTrip , Goibibo और OYO पर भी लगाया 392 करोड़ रुपये का जुर्माना 

CCI ने ऑनलाइन होटल बुकिंग वेबसाइटों MakeMyTrip और Goibibo और बजट होटल ओयो ( OYO ) पर 392 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है। बता दे कि CCI ने बुधवार को तीनों पर यह जुर्माना लगाया। इस कड़े कदम पर इन तीनों कंपनियों के होटल रूम लिस्टिंग में प्रतिस्पर्धा खत्म करने के लिए मिलीभगत का आरोप लगाया गया है। CCI ने MakeMyTrip और Goibibo को 223.48 करोड़ रुपये की वसूली का आदेश दिया है, जबकि Oyo, जो जल्द ही एक IPO लॉन्च करने जा रही है, को 168.88 करोड़ रुपये जमा करने के लिए कहा गया है।