सरकार ने कोविड- 19 से जुड़ी चिकित्सा सामग्री ‘व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण (पीपीई)’ किट के निर्यात नियमों में ढील देते हुए इसे उत्पाद के निर्यात को हरी झंडी दे दी है। गौरतलब हो कि अभी तक इस किट के निर्यात पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा हुआ था। इस किट के निर्यात को मंजूरी मिलने के बाद इस उत्पाद का 50 लाख किट मासिक कोटा तय किया गया है।
विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी) ने एक अधिसूचना में कहा है, ‘‘कोविड-19 इकाइयों के लिये 50 लाख पीपीई चिकित्सा उपकरण का निर्यात कोटा तय किया गया है। पीपीई चिकित्सा उपकरण निर्यात करने वाली पात्र इकाइयों के लिये निर्यात लाइसेंस जारी करने के वास्ते यह कोटा तय किया गया। इसके पात्रता मानदंडों के वास्ते अलग से व्यापार नोटिस जारी किया जायेगा।’’
Boosting Make in India exports, Personal Protection Equipment (PPE) medical coveralls for COVID-19 have been allowed with a monthly export quota of 50 lakh. pic.twitter.com/qpebJvqXuy
— Piyush Goyal (@PiyushGoyal) June 29, 2020
इसमें कहा गया है कि पीपीई किट से जुड़े अन्य हिस्से निषेध सूची में बने रहेंगे। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने ट्वीट कर कहा, ‘‘भारत में निर्मित सामान के निर्यात को बढ़ावा दिया जा रहा है। कोविड- 19 इलाज के दौरान काम आने वाली पीपीई चिकित्सा किट का मासिक 50 लाख कोटा तय करते हुये निर्यात की अनुमति दी गई।’’
पीपीई किट कोविड- 19 संक्रमित लोगों के इलाज में लगे चिकित्सा कर्मियों द्वारा पहनी जाती है ताकि संक्रमण को फैलने से रोका जा सके।