नई दिल्ली : राजस्व विभाग ने जीएसटी की चोरी करने वालों पर नकेल कसने के उपयों के तहत जीएसटी आयुक्त (जांच) के कार्यालय का गठन किया है। यह कार्यालय इस कानून के तहत तलाशी, जब्ती तथा गिरफ्तारी के प्रावधानों के क्रियान्वयन संबंधी विषयों को देखेगा। नीरज प्रसाद को पहला जीएसटी आयुक्त (जांच) बनाया गया है। सरकार शुरुआत में इकाइयों को नयी कर व्यवस्था के अनुकूल ढ़लने का मौका देने के लिए इस कानून में सख्त कार्रवाई के प्रावधानों के प्रवर्तन के मामले में धीमी गति से आगे बढ़ रही थी। अब ऐसे में जबकि प्रणाली को लेकर अधिकांश दिक्कतें अब दूर हो चुकी हैं, राजस्व विभाग ने अब जब्ती और गिरफ्तारी जैसे प्रावधानों के प्रवर्तन पर जोर देना शुरू किया है ताकि कर चोरी पर रोक लगाकर राजस्व को बढ़ाया जा सके।
जीएसटी राजस्व बढ़ाने के लिए रणनीति बना रहा वित्त मंत्रालय
केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार, जीएसटी आयुक्त (जांच) जीएसटी अधिनियम, आबकारी अधिनियम और सेवा कर से जुड़े मामलों में ऐसे नीतिगत मामलों और विधायी विषयों को देखेगा जो तलाशी, जब्ती, गिरफ्तारी तथा सजा जैसे मामलों के प्रवर्तन से संबंधित होंगे। आयुक्त (जांच) का कार्यालय जीएसटी आसूचना महानिदेशालय के कार्यों की निगरानी भी करेगा। एएमआरजी एंड एसोसिएट्स के पार्टनर रजत मोहन ने कहा कि जीएसटी आयुक्त (जांच) का नया पद सृजित करना इस बात की सूचना देता है कि सरकार कर चोरी करने वालों को धरने के लिए गंभीर है।