7 करोड़ लोगों ने भरा ITR, एक दिन में 50 लाख फाइल

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ITR: आज 31 जुलाई है और इनकम टैक्स रिटर्न यानी आईटीआर फाइल करने की आज लास्ट डेट है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट (Income Tax Department) ने जानकारी दी है कि बुधवार शाम 7 बजे तक 7 करोड़ से भी ज्यादा इनकम टैक्स रिटर्न फाइल हो चुके हैं।

31 जुलाई तक भरे 7 करोड़ ITR

वित्त वर्ष 2023-24 में अर्जित आय के लिए आयकर रिटर्न (ITR) दाखिल करने के आखिरी दिन बुधवार शाम सात बजे तक सात करोड़ से अधिक रिटर्न दाखिल किए गए हैं। आयकर विभाग ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर लिखा है, ''अब तक (31 जुलाई) सात करोड़ से अधिक आईटीआर दाखिल किए जा चुके हैं। इनमें से 50 लाख से ज्यादा आईटीआर आज शाम सात बजे तक दाखिल किए गए हैं।'' जिन करदाताओं को अपने खातों का ऑडिट नहीं कराना है, उनके लिए आयकर रिटर्न दाखिल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई थी।

एक दिन में 50 लाख लोगों ने भरी फाइल

इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर लिखा है, ''अब तक (31 जुलाई) 7 करोड़ से अधिक आईटीआर दाखिल किए जा चुके हैं। इनमें से 50 लाख से ज्यादा आईटीआर आज शाम सात बजे तक दाखिल किए गए हैं।''

AY2023-24 में लिए दाखिल हुए थे 6.77 करोड़ से ज्यादा ITR

31 जुलाई, 2023 तक असेसमेंट ईयर 2023-24 (वित्त वर्ष 2022-23) के लिए दाखिल किए गए आईटीआर की कुल संख्या 6.77 करोड़ से ज्यादा थी. 31 जुलाई, 2023 को 64.33 लाख से अधिक आईटीआर दाखिल किए गए थे.

डेडलाइन के बाद ITR भरने पर लगेगा जुर्माना

अगर आपने अभी तक आईटीआर नहीं भरा है और डेडलाइन बढ़ने का इंतजार कर रहे हैं तो यह नुकसान करा सकता है. ऐसा नहीं है कि डेडलाइन गुजरने के बाद रिटर्न फाइल नहीं होगा. डेडलाइन गुजरने के बाद भी वित्त वर्ष 2023-24 के लिए आईटीआर भरा जा सकता है. लेकिन यह बिलेटेड आईटीआर होगा, जिसके साथ 5,000 रुपये तक पेनल्टी का भुगतान करना होगा।

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