नई दिल्ली : नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल (एनसीएलएटी) ने जेपी इन्फ्राटेक के अधिग्रहण के लिए कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स (सीओसी) की वोटिंग प्रक्रिया शुक्रवार को रद्द कर दी। ट्रिब्यूनल ने 31 मई से नए सिरे से वोटिंग के लिए कहा है। एनबीसीसी की बोली पर सीओसी ने गुरुवार को वोटिंग शुरू की थी जो रविवार को पूरी होनी थी और सोमवार को नतीजा घोषित होना था।
आईडीबीआई बैंक ने एनबीसीसी की बोली पर आपत्ति जताई थी। बैंक का कहना है कि एनबीसीसी ने सशर्त प्रस्ताव दिया है। एनसीएलएटी ने सीओसी को एनबीसीसी के प्रस्ताव पर फिर से मोल-भाव करने की इजाजत भी दे दी है। जस्टिस एस जे मुखोपाध्याय की बेंच ने कहा कि योजना कानून के मुताबिक होने पर सीओसी उसे मंजूर कर सकती है।
लेकिन रद्द करने के लिए एनसीएलएटी की मंजूरी लेनी होगी। एनसीएलएटी ने जेपी इन्फ्राटेक के प्रोजेक्ट में फंसे 5000 घर खरीदारों के 9 संगठनों को दखल की अर्जी दाखिल करने की इजाजत भी दे दी है।