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जनवरी 2020 से लागू होगा नया जीएसटी रिटर्न फॉर्म

नये रिटर्न के मुख्यत: तीन भाग हैं जिसमें फॉर्म जीएसटी आरईटी-1 मुख्य रिटर्न है तथा फॉर्म जीएसटी एएनएक्स-1 और फॉर्म एएनएक्स-2 अनेक्सचर हैं।

नई दिल्ली : सरकार ने वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) रिटर्न के लिए नये फॉर्म जारी करने और इसको चरणबद्ध तरीके से लागू करने की घोषणा करते हुये कहा है कि जनवरी 2020 से सभी करदाताओं को नया फॉर्म जीएसटी आरईटी-1 भरना होगा। वित्त मंत्रालय के सूत्रों ने बताया कि इस वर्ष मई में ऑफलाइन टूल का प्रोटोटाइप जारी किया गया था और ऑफलाइन टूल ऑनलाइन टूल जैसा ही है। 
नये रिटर्न के मुख्यत: तीन भाग हैं जिसमें फॉर्म जीएसटी आरईटी-1 मुख्य रिटर्न है तथा फॉर्म जीएसटी एएनएक्स-1 और फॉर्म एएनएक्स-2 अनेक्सचर हैं। मंत्रालय ने कहा कि इस वर्ष जुलाई से करदाताओं को ऑफलाइन परीक्षण के आधार पर फॉर्म जीएसटी एएनएक्स-1 का उपयोग करते हुये रसीद अपलोड करना होगा। परीक्षण कार्यक्रम के तहत करदाता फॉर्म जीएसटी एएनएक्स-2 का उपयोग कर खरीद रसीद को देख सकेंगे और उसे डाउनलोड कर सकेंगे। 
खरीद से जुड़ रसीदों को कॉमन पोर्टल पर ऑनलाइन देखा जा सकेगा। करदाता अपनी खरीद रजिस्टर को ऑफलाइन टूल पर ला सकेंगे और अगस्त 2019 से खरीद रसीद से उसका मिलान करा सकेंगे। इस वर्ष जुलाई से सितंबर तक करदाताओं के परीक्षण के लिए नया रिटर्न सिस्टम उपलब्ध रहेगा जिसमें एएनएक्स-1 और एएनएक्स-2 शामिल हैं। 

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